उत्तर प्रदेश के इस जिले में 2 लाख रुपये में फ्लैट खरीदने का मौका,नई स्कीम शुरू: ऐसे करें आवेदन

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गाजियाबाद   कोरोना संकट काल में कम आय वर्ग के लिए 2 लाख रुपये में अपना फ्लैट खरीदने का बेहतर मौका है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाइ) शहरी के तहत राजनगर एक्सटेंशन और रसूलपुर सिकरोड़ में 1035 फ्लैट की स्कीम लॉन्च कर दी है। इसमें तीन लाख रुपये तक वार्षिक पारिवारिक आय वाले व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। 10 जुलाई तक आवेदन प्रक्रिया चलेगी और इसका ड्रॉ के जरिए आवंटन होगा।
प्राइवेट बिल्डर बना रहे फ्लैट
ये फ्लैट दो प्राइवेट बिल्डर बना रहे हैं। शासन के प्रावधानों के तहत जीडीए ही स्कीम निकालेगा और ड्रॉ के जरिए आवंटन करेगा। प्रत्येक फ्लैट की कीमत 4.50 लाख रुपये है। इसमें आवेदक से आवंटन के बाद सिर्फ दो लाख रुपये लिए जाएंगे। वह चाहे तो एकमुश्त भुगतान कर सकते हैं। EMI बनवाना चाहें तो आवंटन पत्र मिलते ही 25 फीसद राशि जमा करानी होगी। बाकी 75 फीसद राशि 3 छमाही किस्तों में 7.50 प्रतिशत ब्याज के साथ अदा कर सकते हैं। बिल्डर को डेढ़ लाख रुपये का अंशदान केंद्र और एक लाख रुपये का अंशदान राज्य सरकार देगी।
ऐसे करें आवेदन
आवेदन के लिए www.pmaygda.upda.in पर जाना होगा। यहां दो विकल्प मिलेंगे। पहले विकल्प में मोबाइल नंबर डाल कर पंजीकरण कराया जा सकता है। दूसरे विकल्प में आधार संख्या डाल कर पंजीकरण करा सकते हैं। आवेदन के साथ 5000 रुपये पंजीकरण राशि और 50 रुपये प्रोसेसिंग फीस जमा करानी होगी। ड्रॉ में आवंटन होने पर पंजीकरण राशि समायोजित कर ली जाएगी। आवंटी को बकाया 1.95 लाख रुपये का भुगतान करना होगा। ड्रॉ में नाम न आने पर पंजीकरण राशि आवेदक को लौटा दी जाएगी।
फ्लैट में सुविधाएं
  • फ्लैट का कारपेट एरिया 22.77 से 22.81 वर्ग मीटर के बीच
  •   दो कमरे और बालकनी होगी
  •   एक शौचालय, एक स्नानागार और एक रसोई होगी
आवेदन के लिए शर्तें
  •  पारिवारिक आय अधिकतम तीन लाख रुपये वार्षिक
  •   गाजियाबाद का निवासी होना जरूरी
  •   उम्र न्यूनतम 18 वर्ष आवश्यक
  •   देश के किसी हिस्से में आवेदक और उसके परिवार के सदस्यों के नाम पक्का मकान नहीं होना चाहिए
संतोष कुमार राय (सचिव, जीडीए) का कहना है कि पीएम आवास योजना के अंतर्गत दो बिल्डरों द्वारा फ्लैट बनाए जा रहे हैं। उनकी स्कीम बृहस्पतिवार को निकलेगी। जीडीए ही आवेदन लेगा और यहीं से आवंटन प्रक्रिया की जाएगी। तीन लाख रुपये वार्षिक पारिवारिक आय वाले लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए गाजियाबाद का निवासी होना जरूरी है।
अंशुल शर्मा राष्ट्रीय जजमेंट संवाददाता ✍️

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