उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जाँच के शुल्क से मिली राहत
स्वास्थ्य विभाग ने निजी लैब में कोरोना वायरस संक्रमण की सिंगल स्टेप जांच का अधिकतम शुल्क 2500 रुपये निर्धारित किया है।
यदि मरीज का नमूना सरकारी या निजी अस्पताल लेकर भेजेगा तो इसके लिए अधिकतम 2000 रुपये लिए जा सकेंगे।
यदि निजी लैब स्वयं नमूना लेगी तो वह 2500 रुपये शुल्क ले सकेगी।
इससे अधिक शुल्क लेने पर लैब के के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
पहले अधिकतम 4500 रुपये शुल्क देना होता था।
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 2500 रुपये अधिकतम शुल्क की व्यवस्था सिर्फ उन मरीजों के लिए की गई है
जिन्हें राज्य सरकार के नोडल अधिकारी ने निजी क्षेत्र की लैब के लिए रेफर किया होगा।
जांच के बाद रिपोर्ट इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के पोर्टल पर दर्ज करनी होगी।
साथ ही रिपोर्ट की
एक कॉपी सीएमओ और राज्य सर्विलांस अधिकारी को भी देनी होगी।
निजी लैब को गुणवत्ता ऑडिट के लिए मांगे जाने पर जांच के लिए गए नमूने को चिकित्सा महाविद्यालय की रेफरल लैब को उपलब्ध कराना होगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जून माह के अंत तक कोविड अस्पतालों में बेड की संख्या को बढ़ाकर डेढ़ लाख किए जाने के निर्देश दिए हैं।