पंजाब- फीस संबंधी मामले में निजी स्कूलों, प्रबंधकों को मुख्यमंत्री की चेतावनी

0

चंडीगढ़: कोरोना महामारी के दौरान लगाए गए लॉकडाउन में प्राईवेट स्कूलों के प्रबंधकों और बच्चों के माँ बाप के बीच पैदा हुए फीस के झगड़े को लेकर पंजाब सरकार ने स्कूल प्रबंधकों को चेतावनी दी है। चंडीगढ़ में मीडिया के साथ बातचीत करते वक्त मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि निजी स्कूलों को लॉकडाउन दौरान बच्चों के माँ बाप से पूरी फिस वसूलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। यदि स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया ही नहीं गया तो फ़ीस क्यों दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कोई स्कूल सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उस खिलाफ सख़्त कार्यवाही की जा सकती है।

क्या है पूरा मामला
कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन के बाद बंद पड़े 3 हज़ार से ज़्यादा निजी स्कूल संचालकों ने पंजाब सरकार के सिर्फ़ ट्यूशन फिस लिए जाने के निर्देशों को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने स्कूलों के पक्ष में फ़ैसला सुनाया था, जिस के अंतर्गत
निजी इंडिपैंडेंट स्कूलों को कुल फीस का 70 प्रतिशत लेने का अधिकार दिया था। उक्त निर्देशों को पंजाब सरकार ने चुनौती देते फिर विचार की अपील की थी। अदालत ने सभी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सुनने के बाद लॉकडाउन कारण बंद पड़े स्कूलों के संचालकों की तरफ से आनलाइन एजुकेशन के नाम पर फीस वसूली की माँग को बड़ा झटका देते हुए ऑनलाइन कक्षाओं को बच्चों की सेहत के लिए ख़तरा बताते हुए 13 जुलाई तक जवाब दाख़िल करन के लिए कहा है।

Leave A Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More