नई दिल्ली–
अफसर ने आर्मी में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म समेत 89 ऐप बैन किए जाने के खिलाफ अपील की थी। इस मामले में अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी और बेंच ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा को पॉलिसी के दस्तावेज सीलबंद लिफाफे में कोर्ट के सामने पेश करने को कहा है।
लेफ्टिनेंट कर्नल पीके चौधरी ने दायर की थी याचिका
जस्टिस राजीव सहाय और जस्टिस आशा मेनन की बेंच ने बुधवार को लेफ्टिनेंट कर्नल पीके चौधरी की अपील पर सुनवाई की। चौधरी ने याचिका में कहा कि अदालत मिलिट्री इंटेलीजेंस के डायरेक्टर जनरल को निर्देश दे कि आर्मी के अधिकारियों-जवानों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अकाउंट डिलीट करने का आदेश वापस लिया जाए।
अदालत ने कहा- प्लीज अपना अकाउंट डिलीट करिए
बेंच ने अफसर से कहा- आप फैसला कीजिए। पॉलिसी यह है कि आर्मी में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बैन है। यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया है इसलिए आपको फेसबुक अकाउंट डिलीट करना होगा।
जब बात देश की सुरक्षा की हो तो ऐसे मामले में किसी तरह की अंतरिम राहत दिए जाने का सवाल ही नहीं उठता है। प्लीज! आप अपना अकाउंट डिलीट कर दीजिए। आप रोज कुछ नया ले आते हैं। यह इस तरह से नहीं चल सकता है।