उत्तराखंड : जिलाधिकारियों को रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने का अधिकार, शासन ने जारी की नई गाइडलाइन

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ऐजाज हुसैन R.J.न्यूज़
ब्यूरो चीफ उत्तराखंड

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने कोविड 19 की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इस गाइडलाइन के अनुसार जिला प्रशासन को कोविड-19 की रोकथाम करने के लिए सभी आवश्यक अधिकार दिए गए हैं। वहीं स्थिति अधिक बिगड़ने पर जिलाधिकारियों को स्वविवेक से रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने का अधिकार भी दे दिया गया है। जबकि लोकल लॉकडाउन के लिए जिलाधिकारी को शासन से ही अनुमति लेनी होगी।

उत्तराखंड शासन ने रविवार देर शाम कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इस गाइडलाइन में शासन ने सभी जिलों में फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथों की साफ-सफाई इत्यादि का अनुपालन करवाना सुनिश्चित करने, सार्वजनिक स्थानों और काम के स्थानों में मास्क का पहनना अति आवश्यक करने, मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना लगाने और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर विशेष रूप से सामाजिक दूरदर्शिता का पालन करने को कहा है।

नई गाइडलाइन के अनुसार कंटेनमेंट ज़ोन में सख्ती बरती जाएगी। यहां केवल अति आवश्यक वस्तुओं पर ही छूट दी जाएगी। नई गाइडलाइंस में कंटेनमेंट, सर्विलांस, सतर्कता को लेकर विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर रात्रि कर्फ्यू समेत प्रतिबंधों को लगाने की इजाजत दे दी है। सरकार ने तय किया है कि जिला प्रशासन जिले में कोविड 19 के केस के मद्देनजर रात्रिकालीन कर्फ्यू का निर्णय ले सकता है।
शासन के मुताबिक अगर जरूरत पड़ी तो परिवहन विभाग बस, विक्रम आदि के लिए भी अलग से गाइडलाइन जारी कर सकेगा।

वहीं राज्य के बाहर से आने वाले लोगों को अब राज्य के पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए उन्हें स्मार्ट सिटी रजिस्ट्रेशन पोर्टल में सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। राज्य के मुख्य सचिव की ओर से जारी नई गाइडलाइन 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेगी।

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