गाजीपुर। जिलाधिकारी एम.पी.सिंह ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दाखिल जनहित याचिका संख्या -315 / 2019 बाबूराम यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.02.2020 का तहसीलदार सदर, गाजीपुर द्वारा समय से अनुपालन न कराये जाने के कारण अवमानना की स्थिति उत्पन्न हुई, यह स्थिति अत्यन्त ही खेदजनक एवं लापरवाही का द्योतक अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निर्देशित किया जाता है कि जनपद के समस्त कार्यालयाध्यक्ष अपने स्तर से समीक्षा कर लें कि मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ में दाखिल याचिकाओं में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश का नियत तिथि भीतर अनुपालन/निस्तारण करा लिया गया है
अथवा नहीं।यदि नहीं कराया गया है तो तत्काल उसके नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय। ध्यान रखें मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ द्वारा पारित आदेश का अनुपालन समय से न होने के कारण अवमानना की स्थिति उत्पन्न होती है और अधोहस्ताक्षरी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की स्थिति बनती है तो उसे गंभीरता से लिया जायेगा और तदनुसार सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।
हरिनारायण यादव व्यूरो गाजीपुर