नये साल से पहले इंदौर में बड़ी कार्रवाई, 6 बार और पब के लाइसेंस 31 दिसंबर तक स्थगित

पब और बार के लाइसेंस आगामी 31 दिसंबर 2020 तक के लिए स्थगित कर दिए हैं। वहीं सभी पब और बार में बनाए गए स्मोकिंग ज़ोन पर भी पाबंदी लगा दी है। जिनके लाइसेंस स्थगित किए गए हैं, उनमें विडोरा पलासिया, पिचर्स सी-21 मॉल के सामने, ड्रिंक्स एक्सचेंज सी-21 मॉल के सामने, टीडीएस मल्हार मॉल, कायरो भंवरकुआं और सोशा भमोरी विजय नगर शामिल हैं ।

इंदौर | युवा पीढ़ी को नशे की लत लगाने वालों पर शिकंजा कसने के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशों के तहत इंदौर में बड़ी कार्रवाई की गई है| इंदौर कलेक्टर ने छह प्रमुख बार और पब के लाइसेंस स्थगित कर दिए हैं। युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की कोशिश करने वाले इन सभी बार में जांच के दौरान 21 साल से कम उम्र के बच्चे नशे में पाए गए थे। नए साल से पहले कलेक्टर की यह बड़ी कार्रवाई है| इंदौर में बड़े पैमाने पर नए साल का जश्न पब और बार में मनाया जाता है, जहां युवा नशे में झूमते नजर आते हैं|

कलेक्टर ने इन पब और बार के लाइसेंस आगामी 31 दिसंबर 2020 तक के लिए स्थगित कर दिए हैं। वहीं सभी पब और बार में बनाए गए स्मोकिंग ज़ोन पर भी पाबंदी लगा दी है। जिनके लाइसेंस स्थगित किए गए हैं, उनमें विडोरा पलासिया, पिचर्स सी-21 मॉल के सामने, ड्रिंक्स एक्सचेंज सी-21 मॉल के सामने, टीडीएस मल्हार मॉल, कायरो भंवरकुआं और सोशा भमोरी विजय नगर शामिल हैं ।

युवा पीढ़ी को नशे की लत लगाने की इजाज़त इंदौर में नहीं दी जाएगी
कलेक्टर श्री सिंह ने स्पष्ट लहजे़ में कहा है कि युवा पीढ़ी को नशे की लत लगाने की इजाज़त इंदौर में नहीं दी जाएगी। यह हमारी पीढ़ी को बिगाड़ने की हरकत है, जिसे माफ़ नहीं किया जाएगा। कलेक्टर मनीष सिंह ने आबकारी अमले को रविवार को तलब किया और इन सभी पब और बार को सील करने के लिए मौक़े पर रवाना किया।

जारी नोटिस में कहा गया है कि उनके द्वारा की गई अनियमितता मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 31(1)(ख) का उल्लंघन होकर वर्ष 2020-21 हेतु जारी अनुज्ञप्ति/संचालन आदेश रद या निलंबन के दायित्वाधीन है। मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के प्रविधान के अनुसार अनुज्ञप्ति/संचालन हेतु अनुमति के निलंबन अवधि के लिए वे कोई भी प्रतिकर पाने या उसके संबंध में चुकाई गई किसी भी फ़ीस या किए गए निक्षेप के प्रतिदाय के हकदार नहीं होंगे। भविष्य में उनके अनुज्ञप्त परिसर में अनियमितता पाए जाने की स्थिति में उनके पक्ष में जारी अनुज्ञप्ति निरस्तीकरण के योग्य होगी।

कलेक्टर ने एक अन्य आदेश में सभी बार और पब में स्मोकिंग ज़ोन बंद करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन को यह शिकायत प्राप्त हुई थी कि इन पब और बार में स्मोकिंग की आड़ में ड्रग्स की खपत भी कराई जा रही है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि ऐसे सभी स्थानों में युवाओं को नशे की लत लगाने की किसी भी कोशिश पर सख़्त कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर सिंह ने यह चेतावनी भी दी है कि पब और बार में युवा वर्ग की ग़ैर क़ानूनी मौजूदगी पर भी विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी।

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