यूपी : प्रदेश में महामारी अधिनियम अब 30 जून तक लागू, जारी की गई अधिसूचना

कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने प्रदेश में प्रभावी महामारी अधिनियम की अवधि 30 जून तक बढ़ा दी है। अधिनियम की समय-सीमा 31 मार्च को समाप्त हो रही थी।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद की ओर से बुधवार को जारी उद्घोषणा में यूपी लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अधिनियम 2020 की धारा-3 का हवाला देते हुए राज्यपाल की ओर से पूरे प्रदेश को कोविड-19 प्रभावित घोषित कर दिया गया है।

यह अधिनियम 30 जून या कोई अन्य आदेश जारी किए जाने तक, जो भी पहले हो, के लिए प्रभावी रहेगा। इसके लिए उप्र महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 में सातवां संशोधन किया गया है।

लगातार बढ़ रहे हैं संक्रमण के मामले

आपको बता दें कि यूपी में बुधवार को 1230 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। यह स्थिति तब है जबकि मंगलवार को मात्र 67443 नमूनों की जांच की गई है। इससे पहले सोमवार को भी 64519 नमूनों की जांच हुई थी और 918 केस मिले थे। जबकि रविवार को 119075 नमूनों की जांच हुई थी और 1368 नए केस मिले थे। इसी के साथ प्रदेश में मरीजों की मौत का आंकड़ा बढ़कर 8811 हो गया है। बुधवार को 11 मरीजों की मौत दर्ज की गई है।

अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में अब तक 617194 लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 598535 संक्रमण मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में कुल 9848 एक्टिव मरीज प्रदेश में हो गए हैं। इनमं से 6269 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। जबकि 273 मरीज निजी अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं।

बुधवार को सबसे अधिक चार मरीजों की मौत लखनऊ में हुई है। इसके अलावा कानपुर नगर और प्रयागराज में दो-दो, वाराणसी, मुजफ्फर नगर और चंदौली में एक-एक मरीज की मौत हुई है।

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