लॉकडाउन के आदेश को लेकर यूपी सरकार को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

आर जे न्यूज़-

यूपी के पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने के हाई कोर्ट के आदेश पर योगी सरकार को राहत मिल गई है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। बताते चलें कि हाई कोर्ट ने लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर में 19 अप्रैल से लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था।

दो हफ्ते में राज्य सरकार से मांगा जवाब:-
सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के सोमवार को जारी आदेश पर रोक लगा दी। इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने राज्य सरकार से दो हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने कहा कि सरकार को जब लॉकडाउन की आवश्यकता महसूस होगी, उसे सरकार खुद लगाएगी। कोर्ट का कार्यपालिका के प्रयासों में दखल देना, सरकार के कामकाज,आजीविका के साथ ही दूसरी चीजों में भी दिक्कत खड़ी करेगा। हालात पर काबू पाने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से क्या कहा:-
इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा, ‘आप हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पर ध्यान दें। लॉकडाउन के फैसले पर हम रोक लगा रहे हैं।’

सरकार की दलील- कार्यपालिका के अधिकार में दखल:-
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यूपी सरकार की तरफ से चीफ जस्टिस की बेंच में मामला रखा। उन्होंने कहा कि यह कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में दखल है। कोरोना वायरस संक्रमण पर काबू पाने के लिए सरकार पहले ही अपनी तरफ से जरूरी कदम उठा रही है।

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