श्रमिकों का डेटाबेस बनाएं, कोई भी मजदूर राशन से वंचित न रहे – सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- प्रवासी मजदूरों के लिए सामुदायिक रसोई शुरू करें

कोरोना संकट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और राज्य सरकारों से कहा कि असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों का रजिस्ट्रेशन करने और राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पहचान पत्र न होने के चलते किसी मजदूर को राशन से वंचित न किया जाए।

सभी राज्य प्रवासी मजदूरों के लिए सामुदायिक रसोई भी शुरू करें ताकि कोई भी श्रमिक भूखा न सोए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रवासी मजदूरों के पंजीकरण की प्रक्रिया काफी धीमी है। इसे तेज किया जाना चाहिए ताकि योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच पाएं।

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