पीएनबी घोटाला : अदालत में सुनवाई से पहले वकील को लेकर एंटीगुआ के पीएम का यह सनसनीखेज दावा

आर जे न्यूज़

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले का आरोपी और भगोड़ा कारोबारी मेहुल चोकसी को वापस एंटीगुआ भेजा जाएगा या फिर भारतीय एजेंसियों को कस्टडी दी जाएगी, इस पर डोमिनिका की अदालत आज यानी बुधवार को फैसला करेगी। पिछले हफ्ते मेहुल चोकसी एंटीगुआ से क्यूबा भागते वक्त डोमिनिका में पकड़ा गया। मेहुल चोकसी के पास एंटीगुआ की नागरिकता है। वहीं चोकसी को वापस लाने के लिए सीबीआई और ईडी की टीम डोमिनिका पहुंच गई है।

डोमिनिका की अदालत में पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण मामले में  भारतीय समयानुसार आज शाम से 6.30 से 7 बजे के बीच सुनवाई होगी। इस दौरान अदालत फैसला करेगी कि चोकसी को वापस एंटीगुआ भेजा जाएगा या भारत को उसकी कस्टडी सौंपी जाएगी।

पूर्व सीबीआई निदेशक एपी सिंह ने बताया कि इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस के अनुसार, डोमिनिका से मेहुल चोकसी को किसी भी समय प्रत्यर्पण किया जा सकता है क्योंकि उसके पास वहां कोई कानूनी अधिकार नहीं है। लेकिन अगर डोमिनिका की अदालत ने पाया कि चोकसी का अपहरण हुआ था, तो उसे वापस एंटीगुआ भेज दिया जाएगा, जहां का वो फिलहाल नागरिक है।

बता दें कि भगोड़ा कारोबारी मेहुल चोकसी 23 मई की शाम को एंटीगुआ स्थित अपने घर से गायब हो गया था। उसके बाद उसके लापता होने की रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी। हालांकि, उसके पहचान के एक शख्स ने दावा किया था कि वो क्यूबा भाग गया है। मेहुल चोकसी एंटीगुआ का नागरिक है और वो पानी के रास्ते भागने की फिराक में था, लेकिन जैसे ही वो डोमिनिका पहुंचा, उसे अधिकारियों ने पकड़ लिया।

एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउने ने रविवार को डोमिनिका की कोर्ट से चोकसी को सीधे भारत भेजने का आग्रह किया था। उन्होंने यह भी आशंका जताई थी कि डोमिनिका में मेहुल गर्लफ्रेंड के चक्कर में पकड़ा गया। वहीं पीएनबी घोटाले का आरोपी चोकसी के वकीलों ने डोमिनिका की कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका डाली थी। 28 मई को डोमिनिका की अदालत ने चोकसी की याचिका का स्वीकार करते हुए सुनवाई पूरी होने तक उसे देश में ही रखने का आदेश दिया था।

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