आगामी त्योहारों और परीक्षाओं को देखते हुए जनपद में 25 अगस्त तक धारा 144 लागू

कानपुर देहात -: जनपद कानपुर देहात में आगामी त्योहारों और परीक्षाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने 25 अगस्त तक धारा 144 को प्रभावी कर दिया है। कानपुर देहात से राष्ट्रीय जजमेंट समाचार पत्र के संवाददाता सचिन अग्निहोत्री के मुताबिक आगामी त्योहारों बकरीद, श्रावण मास, मोहर्रम और रक्षाबंधन पर्व तथा विश्वविद्यालय की चल रही परीक्षाओं को मध्य नजर रखते हुए जिलाधिकारी कानपुर देहात जेपी सिंह ने आदेश पारित करते हुए जनपद में 25 अगस्त तक धारा 144 को लागू कर दिया है।

पीईटी-2021 की परीक्षाओं तथा कोविड-19 की रोकथाम के दृष्टिगत रखते हुए शांति भंग की सम्भावनाएं है, जिससे जनपद कानपुर देहात की शान्ति व्यवस्था कुप्रभावित हो सकती है, चूंकि इतना समय नहीं है कि जिन व्यक्तियों के विरूद्ध यह आदेश पारित किया जा रहा है उन पर नोटिस की तामीली की जा सके, अतः आदेश एकपक्षीय पारित किया जा रहा है।

उपरोक्त आदेश पारित करते हुए जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 में विहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए लोक व्यवस्था/शांति व्यवस्था/जन सुरक्षा एवं जनजीवन को सामान्य बनाये रखने की दृष्टिगत से जनपद की सम्पूर्ण सीमा में इनके अन्तर्गत पड़ने वाले समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु करीब 38 बिन्दुओं में निषेधाज्ञाएं पारित की है। जिसमें 38 नम्बर पर 21 जुलाई को ईदुज्जुहा (बकरीद), दिनांक 25 जुलाई से 16 अगस्त तक श्रावण मास, दिनांक 19 अगस्त को मोहर्रम तथा 22 अगस्त को जन्माष्टमी के त्योहार भी पड़ेगे।

उक्त त्योहारों पर भी उपर्युक्त बिन्दुओं में वर्णित नियमों/शर्तो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा यदि बीच में वापस न किया गया, तो दिनांक 19 जुलाई 2021की पूर्वान्ह से दिनांक 25 अगस्त 2021 तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश अथवा इसके किसी अंश का उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा-51 तथा भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 में दिये गये प्राविधानों एवं अन्य विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी।

सचिन अग्निहोत्री कानपुर देहात

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