चंपत राय प्रकरण : हाईकोर्ट ने कहा एसपी बिजनौर पत्रकार विनीत नारायण से मांगे माफी

मथुरा/इलाहाबाद। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और उनके परिजनों के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने के मामले में वरिष्ठ पत्रकार विनीत नारायण सहित 3 के खिलाफ दर्ज एफआईआर बिजनौर पुलिस अधीक्षक ने रद्द कर दी। इसके लिए 6 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिजनौर एसपी को कड़ी फटकार लगाई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश की गलत व्याख्या करने के लिए भी संजय बंसल पक्ष को फटकार लगाते हुए विनीत नारायण के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई सभी पोस्ट डिलीट करने के आदेश दिए।

बिजनौर के एसपी धर्मेंद्र सिंह ने वरिष्ठ पत्रकार विनीत नारायण, उनके सहयोगी पत्रकार रजनीश कपूर व अलका लाहोटी के खिलाफ दर्ज केस को बंद किये जाने की रिपोर्ट 10 अगस्त को अदालत में दाखिल की। पुलिस अधीक्षक बिजनौर ने 6 अगस्त को अदालत में दाखिल अपने शपथ पत्र में कहा था कि

धाराओं में से कोई भी धारा श्री नारायण एवं अन्य पर लागू नहीं होती। मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच के न्यायाधीश सूर्यप्रकाश केसरवानी एवं पीयूष अग्रवाल ने शिकायतकर्ता श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के भाई संजय बंसल को 6 अगस्त के अपने आदेश की गलत व्याख्या करने के लिए कड़ी फटकार लगाई और उनसे विनीत नारायण के खिलाफ लिखी गईं। सभी भ्रामक पोस्ट को सोशल मीडिया से फौरन डिलीट करने के लिखित आदेश दिए।

पत्रकार विनीत नारायण के अधिवक्ता सौरभ यादव ने राष्ट्रीय जजमेंट को बताया कि संजय बंसल और एसपी बिजनौर के खिलाफ कोर्ट सख्त नजर आई और दोनों को कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी। इसके बाद एसपी बिजनौर ने माफी मांगते हुए एफआईआर निरस्त करने की रिपोर्ट दी और संजय बंसल द्वारा विनीत नारायण के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए उनके वकील अशोक मेहता ने अपने पक्ष की ओर माफी मांगी। साथ ही पत्रकार विनीत नारायण द्वारा लिखी गई पोस्ट को डिलीट कराए जाने का निवेदन किया। इसके बाद पत्रकार विनीत नारायण द्वारा सोशल मीडिया पर लिखी गई पोस्ट डिलीट कर दी गई।

【संवाददाता संजय चौधरी मथुरा】

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