केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के खिलाफ मुकदमों से बीजेपी और महाराष्ट्र सरकार में ठनी

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के खिलाफ महाराष्ट्र के कई पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज किए जाने को लेकर अब बीजेपी और राज्य पुलिस आमने-सामने आ गई है। एक तरफ राणे के खिलाफ गिरफ्तारी के आदेश जारी करने वाली नासिक पुलिस ने कहा है कि नियमों का पालन करते हुए ही आदेश जारी किया गया है तो वहीं प्रदेश बीजेपी ने कहा है कि संवैधानिक प्राधिकारियों को संरक्षण देने वाले स्थायी आदेशों के मुताबिक किसी भी केंद्रीय मंत्री को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है

और राज्य सरकार अपनी हदें पार कर रही है।नासिक पुलिस ने राणे के खिलाफ अपमानजनक और घृणास्पद बयानों की वजह से आईपीसी की धारा 500, 505(2), 153-बी, (1) (सी) के तहत केस दर्ज किया है। यह एफआईआर नासिक में शिवसेना प्रमुख सुधाकर बदगुजर की शिकायत पर मंगलवार सुबह दर्ज की गई है। इसके बाद पुलिस की एक टीम को राणे को गिरफ्तार करने के लिए रत्नागिरी के चिपलुन रवाना कर दिया गया है।

नासिक सिटी पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे ने कहा कि पुलिस नियमों का पालन कर रही है और कानूनी प्रावधानों के तहत ही गिरफ्तारी का आदेश जारी किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि एक सांसद को मिली छूट का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

उन्होंने आगे कहा, चूंकि, माननीय केंद्रीय मंत्री राज्यसभा के सदस्य हैं, हम गिरफ्तारी के बाद उच्च सदन के सभापति को उचित समय पर सूचित करने के लिए बाध्य हैं। केंद्रीय मंत्री की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम भेजी गई है। गिरफ्तारी का आदेश इसलिए जारी किया गया है ताकि भविष्य में दोबारा ऐसा काम न हो।

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More