हाई कोर्ट ने खारिज की उपचुनाव रोकने के लिए दायर जनहित याचिका

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य के लोकसभा व तीन विधानसभा के उप चुनाव कोरोना की तीसरी लहर की समाप्ति के बाद कराए जाने के लिए दायर जनहित याचिका खारिज कर दी है। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने कहा कि चुनाव आयोग ने अभी उपचुनाव की अधिसूचना जारी नहीं की है। लिहाजा, जनहित याचिका  प्री-मेच्योर होने के कारण खारिज करने योग्य है।

नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के प्रांताध्यक्ष जबलपुर निवासी डा. पीजी नाजपांडे और नयागांव, जबलपुर निवासी सामाजिक कार्यकर्ता रजत भार्गव की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया था कि मध्यप्रदेश में खंडवा लोकसभा और रैगांव, पृथ्वीपुर और जोबट विधानसभा के उपचुनाव जल्द होने वाले हैं। अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने दलील दी कि विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि कोरोना की तीसरी लहर जल्द आ सकती है। इसको देखते हुए कोरोना की तीसरी लहर की समाप्ति के बाद प्रदेश में उपचुनाव कराए जाएं।

चुनाव आयोग की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ ने दलील दी कि चुनाव आयोग ने कोरोना की गाइड लाइन जारी कर दी है। जब भी चुनाव कराए जाएंगे, कोरोना की गाइड लाइन के अनुसार ही कराए जाएंगे। फिलहाल प्रदेश में उपचुनाव की

हनुमानताल में दोस्त ने ही घोंप दिया चाकू : पैसों का था विवाद, आरोपी फरार

जबलपुर, हनुमानताल थाना अंतर्गत दरमियानी रात पैसों के विवाद के चलते एक दोस्त ने ही दूसरे दोस्त पर चाकू से वार कर घायल कर दिया और जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर, आरोपी की तलाश में जुटी है।

पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मोह. फैजल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि आरिफ कुरैशी ने पचकुइयां हनुमानताल में विवाद करते हुए देर रात जमकर मारपीट की और जब उसने इसका विरोध किया तो चाकू से वार कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर, जांच में लिया है

सुनील केवट RJ

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