महिला ट्यूशन टीचर ने 8 महीने तक अपने ही छात्र से बनाये शारीरिक संबंध,अदालत ने दी 10 साल की

चंडीगढ़- रामदरबार क्षेत्र में करीब 3 साल पहले 8 महीने तक 14 साल के एक बच्चे के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाली महिला ट्यूशन टीचर को जिला अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। उस पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। वर्ष 2018 में सेक्टर-31 थाना पुलिस ने आरोपित टीचर के खिलाफ पाक्सो एक्ट के तहत एफआइआर दर्ज की थी। जांच में यह बात भी सामने आई थी कि महिला टीचर ने छात्र के साथ जबरन 8 महीने तक शारीरिक संबंध बनाए थे। इसके लिए छात्र पर तरह-तरह के दबाव भी डाले गए थे।

उस समय टीचर की उम्र 34 वर्ष थी। यह पूरा मामला चंडीगढ़ के राम दरबार का था। महिला टीचर के पास अपनी छोटी बहन के साथ ट्यूशन पढ़ने जाता था। एक दिन टीचर ने उसकी बहन को किसी बहाने ट्यूशन से हटा दिया। जब अभिभावकों ने टीचर से उसकी बहन को हटाने का कारण पूछा तो उसने बताया कि वह छात्र की पढ़ाई बाधित कर रही है। इसके बाद टीचर ने अकेले उसे ही पढ़ाना शुरू कर दिया।

फिर वह उस बच्चे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगी। बाद में छात्र उस टीचर के पास पढ़ने जाने में कतराने लगा था।साल 2018 से यह मामला एडीजे स्वाति सहगल की फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा था। जब यह मामला सामने आया था तो कई दिनों तक सुर्खियों में रहा था। यह केस सामने तब आया था जब बच्चे के अभिभावक ने पुलिस को शिकायत दी थी।

इसके बाद सेक्टर-31 थाना पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया था।अभिभावकों ने यह भी आरोप लगाया था कि टीचर स्टूडेंट के फोन पर रात को अश्लील चैटिंग भी करती थी। अभिभावकों ने पहले तो ये समझा कि रूटीन में पढ़ाई को लेकर मैसेज होंगे लेकिन जब चैटिंग व अश्लील मैसेज देखे तो उनके होश उड़ गए।

ट्यूशन पढ़ने के बावजूद परीक्षा में जब छात्र के नंबर कम आए तो माता-पिता ने उसे ट्यूशन नहीं भेजा। एक दिन टीचर छात्र को अपने साथ ले जाने का दबाव बनाने लगी। माता-पिता जब इस बात के लिए राजी नहीं हुए तो आरोपित टीचर ने छात्र को जहरीली चीज खिला दी थी।

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More