ड्राईविंग लाइसेंस के आवेदको की अक्टूबर माह मे लर्निग हुई समाप्त, फिर से भरनी पड रही लर्निग फीस

स्थायी लांईसेस बनवाने के लिए आवेदको को समय-स्लाट (तारीख) न मिलने से भी आवेदको की लर्निंग हुई समाप्त

ए,के,दुबे

लखनऊ। राजधानी स्थित कानपुर रोड ट्रांसपोर्ट नगर परिवहन विभाग के सम्भागीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) दफ्तर के सारथी भवन मे लर्निंग ड्राईविंग लाइसेंस के आवेदको का हुजूम उमड रहा। कोविड- काल के दौरान ड्राईविंग लाइसेंस से सम्बंधित सभी की अवधि बढाकर 31अक्टूबर 2021 कर दिया गया था। लेकिन नवम्बर मे लगभग 20 हजार आवेदको की लर्निग की वैधता समाप्त हो गयी। जबकि स्थायी लांइसेस का समय-स्लाट खाली है |

सूत्रों के अनुसार लर्निंग लाइसेंस की अवधि समाप्त हो जाने के बाद से आवेदको मे स्थायी लाइसेस बनवाने के फिर से एक माह बाद समय-स्लाट की प्रतिक्षा के लिए रोष व्याप्त है आवेदको की इन समस्याओं को लेकर परिवहन विभाग के अधिकारियों से बात-चीत कर अवगत कराया गया।

परिवहन आयुक्त से इस संबध मे बात किया गया कि जिन लर्निग लाईसेंस की अवधि समाप्त हो गयी है क्या पुन: इन को वैध किया जायेगा तो उन्होने बताया कि अभी कोई ऐसी कोई जानकारी नही है

इस सम्बन्ध मे परिवहन मुख्यालय के एनआईसी अधिकारी प्रभात पाण्डेय से बात किया गया तो उन्होंने बताया कि कोविड काल को देखते हुए पिछले एक वर्ष से अधिक का समय आवेदको को सरकार द्वारा मुहैया कराया गया था। लेकिन अब आवेदको को स्थायी (परमामेन्ट) लाईसेंस बनवाने के लिए पुन: ₹300 की फीस दोबारा से जमा करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आवेदको को स्थायी लांईसेस का स्लाट (तारीख) मिलेगी।

जिन आवेदको के स्थायी लांइसेस की फीस जमा है उन्हें स्थायी लाइसेस की दोबारा फीस नही देनी होगी। इसके साथ ही आवेदकों को समय-स्लाट के अनुसार मिली तारीख और समय पर ही दफ्तर आना होगा। अनुपस्थिति (अपसेंट) होने की दशा मे फिर से तारीख (टाइम स्लाट) लेकर बायोमैट्रिक व परीक्षा (टेस्ट) के लिए दफ्तर आना होगा। इससे आवेदको को हो रही असुविधा के लिए लाईसेंस स्लाट बढाने के साथ उनकी लर्निग संबधित फीस दोबारा न जमा करनी पडे। इस पर शासन व प्रशासन को पुन: विचार-विमर्श करना चाहिए।

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