बिलिंग में गड़बड़ी पर दो एजेंसियों के खिलाफ एक्शन, 84 लाख रुपए का लगाया जुर्माना

बिलिंग में गड़बड़ी पर दो एजेंसियों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से यह कार्रवाई की गई है। दोनों ही एजेंसियों को मिलाकर 84 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है। इसमें कंपीटेंट सिनर्जिस पर 72 लाख 72 हजार 696 रुपए और फ्लूएंटग्रिड पर 12 लाख 4241 रूपए का जुर्माना किया गया है। इसकी वसूली दोनों कंपनियों के बिल से की जाएगी। बिलिंग की लगातार शिकायत आ रही थी। इसकी शिकायत ऊर्जा मंत्री तक भी पहुंची थी। उसके बाद उन्होंने ऐसी कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा था कि जो बिलिंग एजेंसियां सही से काम नहीं कर रही हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पिछले कुछ महीनों में प्रदेश में कई जगहों पर गलत बिलिंग की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। जिन कंपनियों पर कार्रवाई हुई वह कांपीटेंट सिनर्जिस अयोध्या, देवीपाटन, लेसा सिस, लेसा ट्रांस गोमती क्षेत्र में बिलिंग का काम करती है। दूसरी कंपनी फ्लूएंटग्रिड लखनऊ और बरेली क्षेत्र में काम करती है।

काम की समीक्षा करने की उठी मांग

राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने मांग किया है कि जिन नई बिलिंग एजेंसियों को काम मिला है , उनकी परफॉर्मेंस की समीक्षा होते रहनी चाहिए। ऐसे में पारदर्शिता रहती है। उन्होंने कहा कि जो एजेंसिया सही से काम न करें। उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। परिषद अध्यक्ष ने कहा कि बिजली कंपनियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जो भी मीटर रीडर रखे जाएं उनको मिलने वाला वेतनमान सरकार द्वारा निर्धारित मिनिमम वेजेस से कम न हो।

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