लड़कियों के लिए विवाह की उम्र में बदलाव को लेकर सपा सांसद का बयान- लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई गई तो वह आवारगी करेंगीं

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को लड़कों और लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र एक समान, यानी 21 साल करने के बिल को मंजूरी दे दी। यह कानून बना तो सभी धर्मों और वर्गों में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र बदल जाएगी। ज्यादातर लोगों ने इस फैसले का समर्थन किया है, लेकिन झारखंड के एक मंत्री और उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के सांसद केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में हैं।

झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाफिजुल हसन का कहना है कि सरकार को उम्र बढ़ाने के बजाय लड़कियों के लिए शादी की उम्र कम करनी चाहिए। आजकल लड़कियों की ग्रोथ को देखते हुए इसे घटाकर 16 साल कर दिया जाना चाहिए, अगर नहीं तो इसे 18 साल ही रहने दें। मंत्री के इस बयान का BJP ने विरोध किया है।

वहीं, SP से संभल सांसद डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क ने कहा है कि लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई गई तो वह आवारगी करेंगीं। डॉ. बर्क ने कहा कि जल्दी शादी हो जाने से लड़कियां तमाम तरह के बुरे हालात से बच जाती हैं। वह संसद में लड़कियों की न्यूनतम उम्र बढ़ाने के बिल का पुरजोर विरोध करेंगे। डॉ. बर्क अपने विवादित बयानों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं।

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More