पुराने वाहन सड़क पर चलाना पड़ेगा महँगा, सरकार ने बनायी नेशनल स्क्रैप पॉलिसी

ए के दुबे लखनऊ
लखनऊ। परिवहन विभाग सड़क पर पुरानी गाड़ियां चलाने वाले लोगों पर कहर ढाने वाली है। अब सड़क पर 15 साल पुरानी बाइक या गाड़ी चलाना भारी पड़ सकता है। विभाग के नए नियम के तहत नवीनीकरण शुल्क में 8 गुना तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। अगले वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से नए नियम के तहत रजिस्ट्रेशन रिनुअल के लिए 5000 रुपए का भुगतान करना होगा।

जो कि मौजूदा शुल्क से 8 गुना ज्यादा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने पुराने गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के रिनुअल सर्टिफिकेट के लिए अधिसूचना जारी की है। नया नियम नेशनल स्क्रैप पॉलिसी का हिस्सा है। सरकार की कोशिश है कि देश की सड़कों पर शीघ्र ही कंडम गाड़ियों को हटा दिया जाए।

केंद्र सरकार के महत्वकांक्षी वाहन कबाड रणनीति के तहत स्क्रेपिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं। सरकार की इस नीति से सड़कों पर पुरानी गाड़ियां कम दिखेगी जिससे प्रदूषण पर नियंत्रण होगा। बता दें कि फिलहाल 15 साल पुरानी बाइक के रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल कराने पर 300 रुपए देना होता है। नया नियम लागू होने के बाद 1000 रुपए शुल्क देना होगा। कार का रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल करवाने के लिए 500 के बजाय अब 5000 रुपए देना होगा।

पंद्रह साल पुराने बस या ट्रक का रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल कराने के लिए अब अधिक शुल्क चुकता करना होगा। बस या ट्रक के लिए फिटनेस रिन्यूअल सर्टिफिकेट के लिए 1,500 रुपए देना होता है जो कि नए नियम के तहत बस ट्रक का फिटनेस रिन्यूअल सर्टिफिकेट बनाने के लिए 12,500 देना होगा। इसके अतिरिक्त मझोले मालवाहक या यात्री मोटर वाहन के लिए 10,000 रुपए निर्धारित किया गया है। इंपोर्ट की गई बाइक और कारों के रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल कराने पर बाइक के लिए 10,000 और कार के लिए 40,000 रुपए अदा करने होंगे।

केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी स्क्रेपिंग पॉलिसी लोगों को भी प्रत्यक्ष तौर पर लाभ मिलने वाला है। लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होने वाले हैं। पुराने वाहन को स्क्रैप कराने पर एक सर्टिफिकेट मिलेगा। इसे दिखाकर नई गाड़ी खरीदने पर रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ हो जाएगा। रोड टैक्स में भी रिबेट दिया जाएगा।इससे गाड़ी मालिक को पुरानी गाड़ी का मेंटेनेंस कॉस्ट रिपेयरिंग कॉस्ट और कम माइलेज से होने वाले नुकसान से मुक्ति मिलेगी।

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