कारोबारी की मौत के मामले में फरार चल रहे एसपी मणिलाल पाटीदार विजिलेंस की जांच में भी दोषी

महोबा के कारोबारी की मौत के मामले में फरार चल रहे तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार विजिलेंस की जांच में भी दोषी पाए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महोबा कांड़ के बाद मणिलाल पाटीदार की चल-अचल संपत्तियों की विजिलेंस जांच के आदेश दिए थे।
जांच में सामने आया है कि मणिलाल पाटीदार ने थानेदारों के जरिए वसूली का रैकेट चलाया था। इसके जरिए मणिलाल पाटीदार ​​​​​​​ने बड़ी मात्रा में अवैध धन अर्जित करते हुए प्रॉपर्टी में निवेश किया था। विजिलेंस ने शासन से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुमति मांगी थी। जिसे मंजूर कर लिया गया है।
2014 बैच के आईपीएस मणिलाल पाटीदार को राज्य सरकार ने महोबा कांड़ के बाद सितंबर 2020 में निलंबित कर दिया था। उनके खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं की जांच के आदेश विजिलेंस को दिए थे। विजिलेंस ने जांच में मणिलाल पाटीदार को दोषी पाया है।
जांच में पता चला है कि उन्होंने अवैध वसूली के लिए थानेदारों को जरिया बनाया और उनकी तैनातियों में भी जमकर मनमानी की। पाटीदार के इशारे पर थानेदारों ने महोबा के क्रशर कारोबारियों से जमकर वसूली की। क्रशर कारोबारी इंद्रमणि त्रिपाठी ने रुपए देने से मना किया तो पुलिस ने उसका उत्पीड़़न किया। बाद में इंद्रमणि त्रिपाठी की लाश मिली थी।
सीएम योगी ने दी एफआईआर की मंजूरी
विजिलेंस ने जांच में मिले तथ्यों के आधार पर​​​​​​​ सरकार से पाटीदार के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज करने की अनुमति मांगी थी। जिसे मंजूर कर लिया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे में निर्माण सामग्री की आपूर्ति करने वाली फर्म पीपी पांडेय इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर अमित तिवारी से रिश्वत मांगने‚ पैसे नहीं मिलने पर डंफर चालकों को फर्जी मुकदमें में फंसाने के मामले में मणिलाल पाटीदार दोषी पाए गए हैं।
उनके आलावा तत्कालीन एसओ खरेला राजू सिंह‚ इंस्पेक्टर चरखारी राकेश कुमार सरोज व एसआई भूपेन्द्र प्रताप को भी विजिलेंस ने जांच में दोषी पाया है। सभी के खिलाफ शासन ने एफआईआर दर्ज करने की संस्तुति की है। अब सभी आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की जाएगी।

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