लखनऊ-ट्रैक्टर ट्राली से सवारी ढोने पर 10 हजार का जुर्माना

RJ NEWS

सम्वदाता 

पिछले काफी समय से लगातार हो रही दुर्घटनाओं को लेकर शासन से अलर्ट हो गया है ,पहले लखनऊ, फिर लखीमपुर और कानपुर में ट्रैक्टर-ट्रॉली के हादसे में हुई मौतों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त रवैये से यातायात विभाग की नींद टूट गई है। प्रदेश में अब ट्रैक्टर-ट्रॉली, डाला व डंपर पर सवारियां ढोने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। इसके लिए रविवार से ही 10 दिनों का विशेष अभियान भी शुरू कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में हुए हादसे के पीड़ितों से मिलने के लिए रविवार को रवाना होने से पहले सड़क सुरक्षा के संबंध में परिवहन विभाग व गृह विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी हाल में ट्रैक्टर ट्राली और ट्रक में यात्रा न होने दिया जाए। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि किसी भी दशा में यात्रा के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली या ट्रक का उपयोग न करें। अपनी व परिवार की सुरक्षा के लिए सुरक्षित साधनों का ही इस्तेमाल करें। सीएम ने सड़क सुरक्षा को लेकर गांवों में विशेष जागरूकता अभियान संचालित करने के निर्देश दिए। सीएम के निर्देश के बाद अपर पुलिस महानिदेशक यातायात अनुपम कुलश्रेष्ठ ने ट्रैक्टर ट्रॉली से सवारियां ढोने पर 10 हजार रुपये जुर्माने का आदेश जारी कर दिया।

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