जबलपुर। विशेष न्यायालय ने अपनी तल्ख टिप्पणी में कहा कि अप्राकृतिक कृत्य अत्यंत गंभीर प्रकृति का होता है, अत: इस तरह के मामलों में नरमी नहीं बरत सकते। इसी के साथ विशेष न्यायालय ने नाबालिग बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य के आरोपित पनागर निवासी राजकुमार बर्मन को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी स्मृतिलता बरकड़े ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि पीड़ित बालक के पिता की ओर से 17 जून, 2019 को पनागर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जिसमें आरोप लगाया गया था कि बालक 16 जून, 2019 को प्रात: 11 बजे गांव में खेलने गया था। शाम तक घर नहीं लौटा तो खोजबीन शुरू की गई। रात्रि नौ बजे बालक ने फोन करके बताया कि डम्पर चालक राजकुमार बर्मन उसे घुमाने का लालच देकर अपने साथ ले गया था। शराब पिलाने के बाद उसने अनुचित कृत्य किया। इस आधार पर पनागर पुलिस ने अपराध कायम कर लिया।
Comments are closed.