रायबरेली में सरेनी के पूर्व विधायक सुरेंद्र बहादुर सिंह समेत चार के विरुद्ध न्यायालय ने सामूहिक दुराचार का मुकदमा दर्ज करने का आदेश सरेनी थानाध्यक्ष को दिया है। न्यायालय ने विवेचना कर न्यायालय को अवगत कराने को कहा है।
सरेनी थाना क्षेत्र की एक महिला ने न्यायालय में याचिका दायर की थी कि उसके साथ सरेनी के पूर्व विधायक सुरेंद्र बहादुर सिंह, करन सिंह व राघवेंद्र सूर्यवंशी ने 23 माई को सामुहिक दुराचार किया। साथ ही धमकी दे रहे थे कि अगर किसी से शिकायत की तो जान से मार देंगे।
इसके बाद पीड़िता ने दो जून को सरेनी थाने में किसी तरह पहुंच कर तहरीर दी। वहां पर पुलिस ने उसे 601 नंबर की पर्ची का टोकन दिया। साथ ही कहा कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कार्रवाई की जाएगी। सरेनी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो 13 जून को एसपी को रजिस्ट्री करके शिकायत भेजी।
बताते चले राजनीतिक दबाव में आकर पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। इस पर अदालत की शरण ली। पीड़िता के मुताबिक संदीप अग्निहोत्री ने उसके साथ विश्वासघात कर उसके प्रार्थनापत्र में छेड़छाड़ करके लिख दिया कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म नहीं किया गया।
पुुलिस ने केस दर्ज नहीं किया तो उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सीओ लालगंज महिपाल पाठक ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर चारों आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप, धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया गया है। प्रकरण की जांच शुरू करा दी गई है। जांच के बाद मामले में कार्रवाई की जाएगी।
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