नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। जीएसटी काउंसिल की 32वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि कंपोजिशन स्कीम की सीमा को बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दिया गया है। जो कारोबारी कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत आते हैं उन्हें तिमाही आधार पर टैक्स का भुगतान करना होता है, लेकिन रिटर्न उन्हें साल में एक ही बार दाखिल करना होता है। इसके साथ ही केरल के लिए एक फीसद आपदा सेस को मंजूरी दी गई है।
जीएसटी काउंसिल ने गुरुवार को छोटे एवं मध्यम उद्योगों के लिए वस्तु एवं सेवाकर की छूट सीमा को दोगुना कर दिया, जो कि एक अप्रैल 2019 से लागू होगी। जीएसटी में टैक्स छूट की सीमा को कारोबारियों के लिए 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख कर दिया गया है। ऐसी कंपनियां जिनका टर्नओवर एक साल में 4 मिलियन के आस पास होगा उन्हें जीएसटी का भुगतान नहीं करना होगा। वहीं रियल एस्टेट सेक्टर को भी महीने भर के भीतर राहत मिल सकती है।
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