जवाहरबाग हिंसा मे आरोपी चंदन बोस को हुई पांच साल की सजा

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मथुरा। जिले के जवाहर बाग में हुई हिंसा के आरोपी चंदन बोस को महिला कर्मचारी से छेड़छाड़ के आरोप में सीजेएम द्वितीय की अदालत ने पांच वर्ष की सजा सुनाई है। बोस को पांच हजार रुपए का निजी मुचलका भी भरना पड़ेगा।
यह नहीं भरे जाने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास काटना पड़ेगा। इसकी जानकारी सोमवार को सरकारी अधिवक्ता ने दी। आरोप है कि 15 मार्च 2016 को चंदन बोस ने उद्यान विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट और महिला के साथ छेड़छाड़ की थी।
अधिवक्ता ने बताया कि हिंसा से पहले कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई थी। उसी दौरान एक महिला कर्मचारी के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले में यह सजा सुनाई गई है। चंदन बोस और हरनाथ रह गए थे। 43 लोगों पर फैसला 21 तारीख को आ गया था।
इन्हीं दोनों लोगों के खिलाफ आज सजा सुनाई जानी थी। चंदन बोस अदालत में पेश हुए और उन्हें पांच वर्ष की सजा सुनाई गई जबकि हरनाथ सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं थे।
वकील ने बताया कि हरनाथ के मामले में अदालत ने जेलर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई चार फरवरी को होगी।
क्या था जवाहरबाग कांड : 2 जून 2016 की शाम एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी और एसओ संतोष यादव जवाहबाग पार्क में अवैध कब्जा खाली कराने गए थे।
इस दौरान रामवृक्ष यादव के गुर्गे हथियारों सहित पुलिस पर टूट पड़े। लोगों ने एसपी सिटी और एसओ की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस बाद पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई में कई लोग मारे गए थे।

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