सीजेआई ने कार्ति चिदंबरम से ईडी के सामने पेश होने को कहा

0
सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने का निर्देश दिया है। बुधवार (30 जनवरी) को शीर्ष अदालत ने एयरसेल-मैक्सिस डील और आईएनएक्‍स मीडिया मामले में कार्ति को 5, 6, 7 और 12 मार्च को पेश होने को कहा है। शीर्ष अदालत ने रजिस्ट्रार जनरल के यहां कार्ति को 10 करोड़ रुपए जमा कराने के साथ ही लिखित में यह आश्वासन देने का निर्देश दिया कि
वह वापस आएंगे और जांच में सहयोग करेंगे। प्रधान न्‍यायाधीश रंजन गोगोई ने कार्ति को चेतावनी देते हुए कहा, “आप 10 से 26 फरवरी के बीच जहां जाना चाहें, जा सकते हैं। जो करना चाहें, कर सकते हैं मगर कानून से मत खेलिए। अगर जरा सा भी असहयोग हुआ तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे।”
सोमवार को उच्चतम न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से वह तारीखें बताने को कहा था जिस दिन वह कार्ति चिदंबरम से पूछताछ करना चाहता है। पीठ कार्ति की उस याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें उन्होंने एक कंपनी द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंटों के लिए अगले कुछ महीनों के लिए फ्रांस, स्पेन,
जर्मनी और ब्रिटेन जाने की अनुमति दिये जाने का अनुरोध किया था। याचिका के इस अनुरोध का प्रवर्तन निदेशालय ने विरोध किया है। याचिका के अनुसार, कार्ति पूर्व खिलाड़ी और वर्तमान प्रशासक के रूप में इससे संबद्ध हैं।
पीठ ने सोमवार को कहा था कि वह यह सुनिश्चित करेगी कि कार्ति जांच एजेन्सी के समक्ष पेश हों और टेनिस के लिये भी जायें। साथ पीठ ने आगाह किया था, ‘‘यदि बचने की कोशिश करेंगे तो उनके लिये कोई टेनिस नहीं होगा।’’ शीर्ष अदालत इससे पहले कार्ति की याचिका पर शीघ्र सुनवाई से इंकार कर चुकी थी।
न्यायालय ने जानना चाहा था, ‘‘कार्ति कौन हैं? आप कह रहे हैं कार्ति चिदंबरम? उसे वहीं रहने दें जहां है। हमारे पास फैसला करने के लिये और महत्वपूर्ण काम हैं।’’ पिछले साल 18 सितंबर को शीर्ष अदालत ने कार्ति को 20 से 30 सितंबर तक ब्रिटेन जाने की अनुमति दी थी।
कार्ति आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं जिनकी जांच प्रवर्तन निदेशालय और केन्द्रीय जांच ब्यूरो कर रहा है। इनमें से एक मामला पी चिदंबरम के वित्त मंत्री के रूप में कार्यकाल के दौरान आईएनएक्स मीडिया को विदेश से 305 करोड़ रूपए की धनराशि प्राप्त करने के लिये विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड की मंजूरी से जुड़ा हुआ है।
इससे पहले दिल्‍ली की एक अदालत ने सोमवार को एक मामले में पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम छूट की अवधि 18 फरवरी तक बढ़ा दी थी।

Leave A Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More