कवाल गांव के हत्याकांड में सातों दोषियों को हुई उम्रकैद

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मुजफ्फरनगर। जिले के कवाल गांव में हुए हत्याकांड के सातों दोषी का निचली अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। उन पर 2-2 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। करार दिए गए सभी सात आरोपियों को अदालत ने शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दो-दो लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। इसमें से 80% धनराशि पीड़ित परिवारों को दी जाएगी।
27 अगस्त, 2013 को जानसठ कोतवाली क्षेत्र के कवाल गांव में मलिकपुरा के गौरव और उसके ममेरे भाई सचिन की हत्या कर दी गई थी। इस घटना में कवाल गांव के शाहनवाज की भी मौत हुई थी। इस घटना के बाद मुजफ्फरनगर और शामली में दंगा भड़क गया था।

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मुजस्सिम, उसके भाई मुजम्मिल, फुरकान, मृतक शाहनवाज के भाई जहांगीर और नदीम, अफजाल और उसके भाई इकबाल को कोर्ट ने बलवे की धारा 147, 148, 149, हत्या की धारा 302, धमकी देने की धारा 506 में सजा का हकदार माना।

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