रिजॉर्ट के लिए जंगल उजाड़ने पर सीएम पर्रिकर के बेटे को हाई कोर्ट नोटिस जारी किया

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गोवा के मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के बेटे अभिजात को बॉम्बे हाई कोर्ट ने झटका दिया है। मंगलवार को हाई कोर्ट की पणजी बेंच ने अभिजात के खिलाफ वन क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने के मामले में दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है।
आरोपों के मुताबिक अभिजात ने दक्षिणी गोवा के नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य के पास जंगली क्षेत्र में रिजॉर्ट के निर्माण के लिए वन को क्षति पहुंचाई।
गौरतलब है कि कांग्रेस ने पांच दिन पहले गुरुवार (7 फरवरी) को बॉम्बे हाईकोर्ट में मनोहर पर्रिकर के बेटे के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। कांग्रेस का आरोप था कि पर्रिकर के बेटे अभिजात ने नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य में इको-रिजॉर्ट के लिए मनमाने तरीके से इजाजत ली।
इको-टूरिज्म के नाम पर बीजेपी ने इसे बैक डेट 2015 में अनुमति दिखाई। गोवा में कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के खिलाफ काफी लामबंद है। सीएम के बेटे का नाम इसमें आने के बाद से यह मामला काफी हाई-प्रोफाइल हो चुका है। लेकिन, कोर्ट से झटका लगने के बाद अभिजात समेत राज्य के उपचाराधीन सीएम पर्रिकर के लिए नई मुसीबत है।
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इससे पहले बुधवार को कांग्रेस के कानूनी सेल के अध्यक्ष कार्लोस फरेरा ने बताया था कि वन की क्षति को लेकर हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि वन क्षेत्र में किसी भी तरह के निर्माण और गतिविधि पर रोक लगाई जाए और इसकी स्थिति को पहले की तरह बहाल की जाए। कांग्रेस ने हरित क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने के लिए अभिजात को दंड देने की मांग की है।

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