अगर मोबाइल में है ‘डिजिटल लॉकर’ तो वाहन के साथ कागजात रखना नही है जरूरी

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लखनऊ। अक्सर जांच के दौरान पुुलिस, यातायात और परिवहन अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक डेटा को नही मानते थे। किसी न किसी बहाने वाहन चालक को रोककर परेशान किया जाता था लेकिन अब आपको अपने वाहन के साथ आरसी, बीमा समेत वाहन संबंधित अन्य जरूरी कागजात साथ लेकर चलने की जरूरत नही है।
गाड़ी के सारे प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप में ‘डिजिटल लॉकर’ या ‘एम परिवहन’ में रख सकते हैं। जांच के दौरान गाड़ी रोके जाने पर चालक चेकिंग दल को अपने मोबाइल में सुरक्षित सारा डाटा दिखा सकता है। इसे मान्य कर दिया गया है। शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
परिवहन विभाग की ओर से प्रमुख सचिव आराधना शुक्ला ने 31 जनवरी, 2019 को आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश पर अमल करने के लिए प्रदेश के परिवहन आयुक्त और पुलिस महानिदेशक को भी दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
अब चालकों के पास मौजूद इलेक्ट्रॉनिक डाटा मान्य होगा। अगर जांच के दौरान चालान की आवश्यकता है तो भी प्रवर्तन अधिकारी वाहन के डॉक्युमेंट्स को ई-चालान के जरिये ही इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जब्त अथवा इपॉउण्ड करेंगे।
जब्त डॉक्युमेंट्स की पूरी स्थिति सारथी अथवा वाहन के डाटाबेस में प्रदर्शित हो जाएगी। भौतिक रूप से कागजात जब्त कराना जरूरी नही होगा।
इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्रमुख सचिव की ओर से पुलिस के महानिदेशक को भी निर्देशों की प्रति भेज दी गयी है।अब वाहन का इलेक्ट्रॉनिक डाटा मान्य होगा। चालक को अपने कागजात लेकर चलना जरूरी नही रह जाएगा।
पी. गुरुप्रसाद  परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश

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