खंडवा। हरसूद रोड पर बसा खालवा तहसील का खेड़ी गांव पिछले दस दिनों से सब इंस्पेक्टर गोलीकांड को लेकर चर्चाओं में था, लेकिन अब डेढ़ साल की बच्ची के साथ हुए कुकर्म को लेकर शर्मसार है। गांव के हर शख्स की आंख में गुस्सा और शर्म के मारे नजरें झुकी हैं। सभी को एक ही पछतावा है कि अगर पुलिस से पहले हमें पता चल जाता तो उस वहशी दरिंदे (जितेंद्र पूनम) को पीट-पीटकर मार देते।
मुख्य मार्ग पर चाय की गुमठी पर बैठे 80 साल के राधेश्याम पाटील अपने दो साल के पोते के साथ चाय पीने आए थे। उन्होंने कहा सुबह से रिश्तेदारों, बहन-बेटियों के फोन आ रहे कि गांव में ये क्या हो गया, कौन है वो दरिंदा, उसे किसी ने मारा क्यों नहीं।
राधेश्याम ने कहा आरोपी हमारे गांव में दो साल पहले पास ही के कुंदई गांव अपने परिवार सहित रहने आया था। कुकर्मी के माता-पिता व भाई घटना के बाद से गांव छोड़कर चले गए हैं। दरिंदे को फांसी की सजा होना चाहिए।
फिलहाल बच्ची का इलाज इंदौर में चल रहा है। जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। शनिवार को बच्ची के घर गांव वाले परिजन से दिनभर मिलने आए। बच्ची के दादा-दादी से सभी ने कहा पूरा गांव आपके साथ है। गांव की बेटी के साथ अब कोई ऐसा कृत्य न करें इसके लिए पंचायत भी बुलाई गई है। नाना पटेल ने कहा गांव में रहने के लिए आने वाले नये लोगों पर भी पंचायत द्वारा नजर रखी जाएगी।
अधिवक्ता देवेंद्रसिंह यादव के मुताबिक दिसंबर 2018 में पॉक्सो एक्ट की कई धाराओं में संशोधन हुआ है। मामला संगीन है। ऐसी स्थिति में अपराधी को मौत की सजा या 20 साल जेल की सजा दी जा सकती है। इस कानून के तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चे आते हैं, अब नए संशोधन के तहत बच्चों पर हुए संगीन यौन अपराध पर मौत की सजा हो सकती है।
आरोपी जितेंद्र (22) की शनिवार सुबह गिरफ्तारी हुई। मेडिकल परीक्षण के बाद पुनासा न्यायालय में पेश किया, यहां से उसे जेल भेज दिया। हरसूद एसडीओपी शशिकांत सरयाम ने कहा मामला संगीन यौन अपराध का है। आरोपी के खिलाफ संपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए गए हैं। जल्द ही कोर्ट चालान पेश करेंगे।
इस घिनौने कृत्य से आहत आरोपी का पिता भी घर छोड़कर चला गया। आरोपी की मां घटना वाले दिन ही होशंगाबाद स्थित अपने मायके चली गई थी। छोटा भाई खंडवा में एक शॉप पर काम करता है। पिता मजदूूर है।
बच्ची की पड़ोसी महिला ने कहा हमारे बच्चे सुबह-शाम अकसर घर के बाहर खेलते हैं। आरोपी जितेंद्र खेत जाते व आते बच्चों को खिलाता था। गुरुवार शाम करीब 4.30 बजे दरिंदे ने मेरी पांच माह की बेटी काे लाड़-प्यार दिखाते हुए गोद से लेने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने बच्ची को नहीं दिया।
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गुरुवार शाम करीब 4.30 बजे की बात है। आरोपी जितेंद्र रोज की तरह घर के सामने से जा रहा था। वह बच्ची की तरफ आया उसका लाड़ किया। अचानक घर के सामने से बच्ची को खेत तरफ ले गया। दो घंटे बाद 6.30 बजे लौटा तो बच्ची रो रही थी। आरोपी ने कहा यह रो रही है, इसे आप संभालो। मैंने बच्ची को गोद में लिया और चुप करने की कोशिश की, लेकिन वह चुप ही नहीं हो रही थी। अचानक मेरी नजर कपड़ों पर गई। जिन पर खून लगा था। अंधेरा हो गया था फिर कुछ ही देर बाद मेरे पति आ गए। मैंने उन्हें बताया कि अपने घर से कुछ ही दूरी पर रहने वाला जितेंद्र पिता पूनम बच्ची को ले गया था। जितेंद्र ने बच्ची के साथ गलत किया है। बच्ची की मां की शिकायत के बाद हरसूद पुलिस ने बालिका का मेडिकल परीक्षण कराया। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376(ए)(बी) सहित पॉक्सो (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल आफेंस एक्ट) के तहत प्रकरण दर्ज किया।