ट्विटर-फेसबुक पर भी इस बार लागू हो गयी आचार संहिता, जानें क्या है चुनाव आयोग के निर्देश?

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नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने रविवार को जैसे ही 7 चरणों में चुनाव कराने की घोषणा की तभी से पूरे देश में आचार संहिता लागू हो गयी है। ख़ास बात यह है कि इस बार सोशल साइट्स (ट्विटर-फेसबुक) पर भी आचार संहिता लागू की गई है।
चुनाव आयोग ने इस बार सोशल मीडिया के लिए आचार संहिता के दौरान कुछ आवश्यक निर्देश जारी किए हैं. मुख्य चुनाव आयुक्त ने गुरुवार को इस बारे में विशेष जानकारी देते हुए कहा कि इस बार सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखी जाएगी। सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग का खर्चा भी जोड़ा जाएगा।
सुनील अरोड़ा ने कहा, ‘सभी राजनीतिक पार्टियों को हर तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन जारी करने के लिए पहले चुनाव आयोग को जानकारी देनी होगी. EC की स्वीकृति मिलने के बाद ही राजनीतिक पार्टियां सोशल साइट्स पर विज्ञापन दे सकती है।
उन्होंने आगे कहा, ‘सभी उम्मीदवारों को अपना नामांकन दाखिल करते वक्त अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स का ब्योरा चुनाव आयोग को सौंपना होगा। सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स पर जारी विज्ञापनों के खर्च को उम्मीदवारों के कुल खर्चे में जोड़ा जाएगा।’
चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार गूगल और फेसबुक को भी ऐसे विज्ञापनदाताओं की पहचान करने के लिए कहा गया है। इतना ही नहीं इस बार सोशल मीडिया विज्ञापन से संबंधित शिकायत की सुनवाई के लिए एक अधिकारी की भी नियुक्ति की है।
दरअसल हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर राजनीतिक पार्टियां द्वारा प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगता रहा है. ऐसे में चुनाव आयोग ने इस तरह की सभी शिकायतों को दूर करने के लिए विशेष तैयारी की है जिससे कि निष्पक्ष चुनाव कराया जा सके।

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