नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी से कहा कि नमो टीवी पर किसी भी रिकॉर्डेड राजनीतिक सामग्री के प्रसारण के लिए मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी ऑफ दिल्ली से इजाजत लेनी होगी।
आयोग ने यह भी कहा कि प्रचार के लिए बिना पूर्व इजाजत के दिखाई जा रही राजनीतिक सामग्री को तुरंत हटा लेना चाहिए। नमो टीवी पर किसी भी राजनीतिक सामग्री को दिखाए जाने के लिए हर हाल में चुनाव आयोग के नियमों का पालन होगा। हाल ही में भाजपा ने नमो टीवी लॉन्च किया था।
कांग्रेस ने नमो टीवी पर हो रहे प्रसारण को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत की थी। चुनाव आयोग ने दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) को इस बारे में रिपोर्ट देने को कहा था।
इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने चुनाव आयोग को कहा था कि नमो टीवी महज विज्ञापन के लिए एक प्लेटफॉर्म है, इसके लिए मंत्रालय से लाइसेंस लिए जाने की जरूरत नहीं है। भाजपा ने कहा था कि यह नमो ऐप का हिस्सा है, लेकिन यह सामग्री को प्रमाणित नहीं करता क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने भाषण शामिल हैं।
EC writes to Chief Electoral Officer, Delhi over broadcast of NaMo TV/Content TV, states 'It has been confirmed by you that there has not been any pre-certification of the content being displayed on NaMo TV/Content TV, by the MCMC Committee in your office'. (1/3) pic.twitter.com/4ZgSzQDXzk
— ANI (@ANI) April 11, 2019