राहुल गांधी की नागरिकता पर छह माह में फैसला करे केंद्र सरकार: लखनऊ हाईकोर्ट

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लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता के प्रकरण को छह माह में निस्तारित करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह निर्देश वरिष्ठ वकील अशोक पांडेय की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए दिया है।
याची अशोक पांडेय का आरोप है कि, राहुल गांधी ने लंदन में स्थित अपनी कंपनी का रिटर्न दाखिल करते समय अपनी नागरिकता ब्रिटिश दिखाई है। यह कानून की मंशा के खिलाफ है।
राहुल गांधी द्वारा अपने को ब्रिटिश नागरिक बताया जाना भारतीय संविधान के अनुच्छेद-9 व भारतीय नागरिकता अधिनियम की धारा-9 के खिलाफ है।
याची का कहना है कि, लंदन में खुद को ब्रिटिश नागरिक घोषित करने के कारण राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता समाप्त मानी जानी चाहिए। क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्राविधान है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से अधिवक्ता पेश हुए।
न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार अरोड़ा व न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने केंद्र सरकार को छह माह में मामले में निर्णय लेने के निर्देश देते हुए याचिका का निस्तारण कर दिया।

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