राहुल गांधी की नागरिकता, शैक्षिक योग्यता पर लगाई सभी आपत्तियां खारिज

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लखनऊ। राहुल गांधी के नामांकन प्रपत्र को जिला निर्वाचन अधिकारी ने वैद्य पाया है। बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशी समेत कई नेताओं ने राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाते हुए नामांकन खारिज करने की अपील की थी।
इस मसले पर सोमवार को सुनवाई हुई। राहुल के वकील राहुल कौशिक कोर्ट में पेश हुए। प्रपत्रों की जांच के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 10 अप्रैल को चार सेट में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। शनिवार को नामांकन पत्र की जांच के दौरान बहुजन मुक्ति पार्टी के अफजाल वारिस, निर्दलीय ध्रुवलाल, सुरेश कुमार शुक्ल और सुरेश चंद्र यादव ने रिटर्निंग ऑफिसर डॉ. राममनोहर मिश्र के समक्ष लिखित आपत्तियां दाखिल कराईं। इसमें कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी का नामांकन पत्र अवैध घोषित करने की मांग की थी।
चारों आपत्तिकर्ताओं ने राहुल गांधी की नागरिकता, उनकी एमफिल की डिग्री और उसमें दर्ज नाम में अंतर, एमफिल की डिग्री से पहले की शैक्षिक योग्यता के कॉलम में संस्थान का नाम नहीं डालने, शपथ पत्र में लगे स्टांप को दिल्ली से खरीदने और चल संपत्ति के कॉलम को रिक्त रखने के साथ ही नामांकन पत्र में ब्रिटेन की उनकी कंपनी की प्रॉपर्टी शो नहीं करने का आरोप लगाया था।
आपत्ति दाखिल होने के बाद मौके पर मौजूद राहुल गांधी के अधिवक्ता राहुल कौशिक ने आरओ से आरोपों का खंडन करने के लिए दो दिन का समय मांगा था। अधिवक्ता के अनुरोध पर आरओ ने स्थगन आदेश जारी करते हुए आरोपों के संबंध में अंतिम सुनवाई के लिए 22 अप्रैल की सुबह साढ़े दस बजे का समय नियत किया था।

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