सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद को इलाहाबाद के नैनी जेल से हटाकर गुजरात ट्रांसफर करने का दिया आदेश

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प्रयागराज। सर्वोच्च न्यायालय ने बाहुबली नेता अतीक अहमद को इलाहाबाद के नैनी जेल से हटाकर गुजरात ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने देवरिया की एक जेल में बिजनेसमैन को बंधक बनाकर वसूली करने के मामले की सीबीआई जांच कराने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्‍यूरो) को निर्देश दिया कि वह पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके सहयोगियों द्वारा एक कारोबारी के कथित अपहरण और उसे टॉर्चर किए जाने के मामले की जांच करे। अदालत ने अतीक अहमद को गुजरात की एक जेल में भेजने का भी निर्देश दिया। इसके साथ ही सर्वोच्‍च अदालत ने उनके खिलाफ लंबित 106 मामलों उत्‍तर प्रदेश प्रशासन से चार हफ्ते में स्‍टेटस रिपोर्ट मांगी है। फ‍िलहाल, अतीक अहमद उत्‍तर प्रदेश की जेल में बंद हैं।
दिसंबर 2018 में लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र के निवासी रियल इस्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल को अतीक अहमद के गुर्गों ने कथित तौर पर अगवा कर लिया था। मोहित जायसवाल ने बताया था कि उन्‍हें देवरिया जेल ले जाया गया था। तब बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद देवरिया जेल में बंद थे। कारोबारी को जेल की बैरक में ले जाकर पीटा गया था और संपत्ति से जुड़े कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करा लिये गये थे।
मामले में आलमबाग कोतवाली में अतीक अहमद समेत अन्य आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले में देवरिया जेल के डिप्टी जेलर समेत चार जेलकर्मियों को निलंबित करने के साथ ही अतीक अहमद को बरेली जेल स्थानान्तरित कर दिया गया था। बीते दिनों डीएम बरेली ने शासन को पत्र लिखकर सुरक्षा कारणों से अतीक अहमद को बरेली जेल से अन्य जेल में स्थानान्तरित किये जाने की सिफारिश की थी।

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