मुजफ्फरपुर कांड: सीबीआई ने किया खुलासा, शेल्टर होम के अंदर ही 11 लड़कियों के शवों की हड्डियां बरामद की गईं

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3 मई को सुप्रीम कोर्ट में मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा हुआ। सीबीआई ने बताया कि ब्रजेश ठाकुर और उसके साथियों द्वारा मुजफ्फरनगर शेल्टर होम से गायब हुईं 11 लड़कियों की कथित तौर पर हत्या की गई थी। यही नहीं हत्या के बाद उन लड़कियों के शव को वहीं शेल्टर होम की जमीन में ही दफना दिया गया।
शीर्ष अदालत में दायर अपने हलफनामे में सीबीआई ने कहा कि आरोपियों में से एक शख्स गुड्डू पटेल ने बताया कि लड़कियों के शव को शेल्टर होम में ही दफनाया गया है। जब आरोपी द्वारा बताई गई जगह पर खुदाई की गई तो हड्डियों का बंडल बरामद किया गया। बता दें बिहार के मुजफ्फरपुर में एक एनजीओ द्वारा संचालित शेल्टर होम में कई लड़कियों के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया था।
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया था। इसके बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। इसके बाद ब्रजेश ठाकुर सहित 21 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता के समक्ष शुक्रवार (3 मई) को यह मामला आया। बेंच ने कहा कि वह आवेदन पर सीबीआई को एक औपचारिक नोटिस जारी करेगी और एजेंसी को चार हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल करना होगा।
याचिकाकर्ता की ओर पेश वकील शोएब आलम और फौजिया शकील ने बेंच को बताया कि सीबीआई ने इस मामले में सही से जांच नहीं की है और न ही आरोपियों पर कड़े प्रावधान के तहत चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। वहीं सीबीआई की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने अदालत को बताया कि
एजेंसी पहले ही आवेदन पर जवाब दाखिल कर चुकी है। उन्होंने कहा कि आवेदन में लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। बेंच ने इस संबंध में मिले संक्षिप्त जवाबों को सुनने के बाद अगली सुनवाई की तारीख सोमवार (6 मई) तय की है।

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