सुप्रीम कोर्ट ने राहुल के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा- किसी फॉर्म में लिख देने से क्या वे ब्रिटिश नागरिक हो गए?

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाने वाली याचिका को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि अगर कोई कंपनी किसी फॉर्म में राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक के तौर मेंशन करती है, तो क्या ऐसा कर देने से ही वे ब्रिटिश नागरिक हो गए।
सीजेआई गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कहा- हम यह याचिका खारिज करते हैं। इसमें कोई आधार नहीं है।
याचिका में कहा गया था कि कोर्ट राहुल की नागरिकता के बारे में मिली शिकायत पर जल्द फैसला करने के लिए गृह मंत्रालय को निर्देश दे। याचिका में राहुल गांधी को चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिए जाने की भी मांग की गई थी। याचिकाकर्ता जय भगवान गोयल ने ब्रिटेन की कंपनी के 2005-06 के सालाना ब्योरे का जिक्र किया था। इसमें कथित तौर पर राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताया गया था।
पिछले हफ्ते गृह मंत्रालय ने भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर एक नोटिस भी भेजा था। स्वामी ने कहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी नागरिकता ब्रिटिश दिखाई है। उन्होंने कहा था कि राहुल सार्वजनिक तौर पर ब्रिटिश कंपनी के दस्तावेजों को खारिज करें और कहें कि वे इन्हें प्रमाणित नहीं करते हैं।

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