ममता बनर्जी के मीम शेयर करने पर गिरफ्तार, BJP नेता प्रियंका शर्मा को SC से मिली जमानत

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नई दिल्ली. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मीम शेयर करने पर गिरफ्तार BJP कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा को
सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रियंका शर्मा को सशर्त जमानत दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर प्रियंका शर्मा फेसबुक पोस्ट पर माफी मांगती हैं तो
ही उन्हें जमानत दी जाएगी। उन्हें तुरंत जमानत पर रिहा किया जाए। बाहर आते ही उन्हें मांफी मांगनी होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने प्रियंका की याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार को भी नोटिस जारी किया है।
इस पर सुप्रीम कोर्ट बाद में सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि हम ये साफ करते हैं कि
इस केस में तथ्यों के आधार पर ये फैसला दे रहे हैं। मेरिट पर सुनवाई बाद में होगी।
केस की सुनवाई के दौरान प्रियंका शर्मा के वकील एनके कौल ने कहा कि
यह मामला कानून के उल्लंघन का है। एक मीम के लिए 14 दिन की हिरासत कहां तक जायज है।
एन के कौल की इस दलील पर जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने कहा कि प्रियंका शर्मा को इस तस्वीर के लिए माफी तो मांगनी ही चाहिए।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रा तभी खत्म हो जाती है जब यह किसी के अधिकारों का उल्लंघन करती हो।
इसलिए प्रियंका को माफी मांगनी चाहिए।
भाजयुमो की कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा ने ममता बनर्जी की फोटोशॉप्ड तस्वीर शेयर की थी।
तस्वीर में प्रियंका चोपड़ा के मेट गाला अवतार में ममता बनर्जी को दिखाया गया था।
इस तस्वीर को लेकर टीएमसी कार्यकर्ताओं और नेताओं की ओर से बेहद तीखी प्रतिक्रिया आई थी।
शर्मा को कोलकाता पुलिस ने अरेस्ट भी किया और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

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