अवारा गायों पर अंकुश लगाने के लिए क्या कर रही है योगी सरकार: हाइकोर्ट

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लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि

अवारा गायों पर

आवारा गायों को पकड़ने औरउनकी देखरेख के लिए क्या किया जा रहा है?
साथ ही यह भी पूछा है कि गायों के शेल्टर होमऔरउनके कल्याण के लिए सरकार क्या कर रही है?
कोर्ट ने अपर महाधिवक्ता वीके शाही को सरकार से इस संबध में पूरी जानकारी लेकर 15 जुलाई को पेश करने का आदेश दिया है।
यह आदेश जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल और जस्टिस रजनीश कुमार की बेंच ने देवेंद्र कुमार और
अन्य की ओर से दाखिल एक जनहित याचिका पर पारित किया।
याचिका में सड़कों पर घूमती अवारा गायों का मुददा उठाया गया और कहा गया कि
सड़कों पर आवारा गोवंश के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। जिसमें लोगों की जान जा रही है।
याचिका में मांग की गयी कि सरकारी मशानरी को चाहिए कि इन आवारा गायों को पकड़कर शेल्टर में रखे।
याचिका पर अपर महाधिवक्ता ने कहा कि स्थानीय स्तर पर 14 सदस्यीय कमेटी का गठन
इस विषय को देखने के लिए किया गया है।
इस पर कोर्ट ने उनसे विस्तृत रिपेार्ट लेकर पेश करने को कहा है।

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