रोबर्ट वाड्रा को इलाज कराने विदेश जाने को अदालत ने दी सशर्त इजाजत

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नई दिल्‍ली: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी रॉबर्ट वाड्रा को अदालत से बड़ी राहत मिली है.
उन्‍हें इलाज के लिए यूएस और नीदरलैंड जाने की अनुमति मिली है.
दिल्ली की रॉउज एवेन्यू में सुनवाई के दौरान रॉबर्ट वाड्रा ने अदालत से इलाज के लिए विदेश जाने की इजाजत मांगी थी.
रॉबर्ट वाड्रा का पासपोर्ट अदालत के पास जमा है. ऐसे में उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट दाखिल कर अदालत से पासपोर्ट रिलीज़ करने की अपील की थी.
हालांकि, ED की तरफ से रॉबर्ट वाड्रा की अपील का विरोध किया गया. रॉबर्ट वाड्रा के वकील ने कोर्ट को बताया कि
उनकी बड़ी आंत में ट्यूमर है, इसलिए उन्हें लंदन जाना है.
ED की तरह से वाड्रा के लंदन जाने का विरोध किया गया और कहा कि
वाड्रा के खिलाफ मनी लांड्रिंग के मामले से जुड़ी संपत्तियां और सबूत लंदन में है.
ED की आपत्ति पर वाड्रा के वकील ने कोर्ट से कहा कि अगर ED को वाड्रा के इलाज के लिए लंदन जाने पर एतराज है तो
वो ही बता दें कि किस देश जाएं. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.
सोमवार को फैसला सुनाते हुए दिल्ली की स्पेशल कोर्ट के जज अरविंद कुमार ने वाड्रा के वकील से पूछा कि
तो आप लंदन नहीं जाना चाहते? वकील ने कहा कि अगर ED को ऐतराज है तो नहीं.
जज ने फैसला सुनाते हुए वाड्रा को इलाज के लिए सशर्त यूएस और
नीदरलैंड 6 सप्ताह के लिए जाने की इजाजत दी, कोर्ट ने आदेश दिया कि
वाड्रा अपना ट्रेवल प्लान और अन्य जानकारियां कोर्ट में जमा करवाएं.
किन शर्तों पर मिली इजाजत?
कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को कुछ शर्तों के साथ इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति दी है.
1- वाड्रा को विदेश में जहां भी रहेंगे वहां का पता और फोन नंबर की जानकारी देनी होगी.
2- 25 लाख की बैंक गारंटी जमा करानी होगी.
3- विदेश से लौटने के 24 घंटे के अंदर सूचित करना होगा.
4- इस दौरान सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित नहीं करने की हिदायत दी.
5- लौटने के 72 घंटों के अंदर जांच अधिकारी के पास जाकर जांच में शामिल होना होगा.
दरअसल, ED का आरोप है कि रॉबर्ट वाड्रा ने मनी लांड्रिंग के जरिए लंदन के 12 ब्रायनस्टन स्क्वॉयर में
19 लाख पाउंड कीमत की बेनामी संपत्ति खरीदी थी.
इस संपत्ति पर रॉबर्ट वाड्रा का कथित तौर पर मालिकाना हक होने का आरोप है.

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