यूपी: अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगेगा ज्यादा जुर्माना

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लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मोटर यान नियमावली में संशोधन, यूपी मेट्रो रेल कार्पोरेशन के गठन,
गन्ना नियमावली प्रस्ताव को मंजूरी सहित आठ प्रस्तावों पर सहमति की मुहर लगी है।
मोटर यान नियमावली में संशोधन से अब यूपी के लोग मोबाइल नंबर की तरह गाड़ी का नंबर भी बदल सकेंगे।
इसके लिए मोटर नियमावली की धारा 51 में बदलाव किया जाएगा।
वीवीआईपी व इंटरेस्टिंग नंबर की फीस में भी बदलाव किया गया है जो कि टू व्हीलर्स व फोर व्हीलर्स के लिए अलग-अलग होगा।
फोर व्हीलर में एक लाख, 50 हजार, 25 हजार और 15 हजार की चार श्रेणियां होंगी।
वहीं, टू व्हीलर के लिए 20 हजार, 10 हजार, पांच हजार और तीन हजार का शुल्क होगा।
प्रदेश में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को अब अधिक जुर्माना देना होगा।
मोटरयान नियमावली 1988 की धारा 200 में संशोधन प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
इसके तहत बिना नंबर प्लेट, बिना हेलमेट और
बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने जैसे मामलों में जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है।
पहली बार पकड़े जाने पर लगने वाली जुर्माना राशि में डेढ़ गुना से तीन गुना तक की वृद्धि की गई है।

सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा ने बताया कि

वाहन चालकों द्वार यातायात नियमों की अनदेखी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे थे।
एक बार जुर्माना देने के बाद भी उनकी प्रवृत्ति में सुधार नहीं हो रहा था।
यातायात नियमों के उल्लंघन की वजह से होने वाले वाहन दुर्घटनाओं में बड़े पैमाने पर
जन-धन के नुकसान को देखते हुए सरकार ने इस प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए ही जुर्माना राशि बढ़ाने का फैसला किया है।

अगस्त 2016 में परिवहन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में यातायात अपराध (शमन योग्य) और

दंडनीय यातायात अपराधों के लिए अलग-अलग जुर्माना राशि निर्धारित की गई थी।
इसमें एकरूपता लाने के लिए सरकार ने उस अधिसूचना को रद्द करते हुए अब दोनों श्रेणी के अपराधों के लिए
यातायात अपराध के जुर्माने में डेढ़ गुना और दंडनीय अपराधों के जुर्माने में दो से तीन गुना तक वृद्धि करने का फैसला किया है।
जल्द ही इससे संबंधित अधिसूचना जारी की जाएगी।

यातायात नियम तोड़ने पर जुर्माना


यातायात नियम उल्लंघन           पहले जुर्माना    अब जुर्माना 
  • बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाना            300 रुपये     500 रुपये
  • बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाना        500 रुपये    1000 रुपये
  • गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पर बात करना  500 रुपये     1000 रुपये 
  • बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाना    500 रुपये     1000 रुपये  

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