लालू यादव ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका

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रांची। देवघर काेषागार मामले में चारा घाेटाला के सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव ने
गुरुवार को झारखंड हाईकाेर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की।
याचिका में अनुराेध किया गया है कि सजा की अवधि का आधा से अधिक समय जेल में बीता लिया गया है।
इसलिए जमानत की सुविधा प्रदान की जाए।
देवघर काेषागार मामले में स्पेशल जज ने लालू प्रसाद यादव काे दाेषी पाकर 3.5 साल की सजा सुनाई है।
23 दिसंबर 2017 काे आरसी-64 मामले में आराेप है कि जाली आवंटन पत्र के आधार पर
वर्ष 1991 से 1994 के वित्तीय अवधि में 89 लाख 27 हजार 164 रुपए की निकासी कर लिया था।
जबकि पशुओं के लिए दवा, चारा और खाघ पदार्थ के लिए आवंटन मात्र 4 लाख 73 हजार 400 रुपए था।
इस मामले में सीबीआई की स्पेशल काेर्ट ने 3.5 साल सजा अाैर 10 लाख की सजा सुनाई थी।
साथ ही यह भी कहा गया था कि अगर जुर्माने की राशि जमा नहीं की जाती है ताे
उसे एक साल की अलग से सश्रम कारावास काटना पड़ेगा।
लालू को चारा घोटाले के दुमका, देवघर और चाईबासा मामले में सीबीआई कोर्ट ने सजा सुनाई है।
इन तीनों मामलों में फिलहाल लालू प्रसाद सजा काट रहे हैं और बीमार होने की वजह से रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं।
अनियंत्रित डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, क्रॉनिक किडनी डिजीज (स्टेज थ्री),
फैटी लीवर, पेरियेनल इंफेक्शन, हाइपर यूरिसिमिया, किडनी स्टाेन, फैटी हेपेटाइटिस, प्रोस्टेट।

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