लखनऊ: आजम के खिलाफ जयाप्रदा की याचिका हाइकोर्ट ने की खारिज

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लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आजम खां के खिलाफ जयाप्रदा की याचिका को खारिज कर दिया है।
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि रामपुर इस बेंच के न्यायिक क्षेत्र में नहीं आता।
अत: क्षेत्र के आधार पर इसे खारिज किया जाता है। जयाप्रदा ने आजम की लोकसभा सदस्यता को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
जस्टिस राजन रॉय ,एनके जौहरी की बेंच ने यह फैसला सुनाया। जयाप्रदा ने अपनी याचिका में कहा कि आजम खां रामपुर में जौहर विश्वविद्यालय के चांसलर हैं।
वह रामपुर से सांसद भी चुने गए हैं। ऐसे में वह लाभ के दो पद पर हैं। लिहाजा आजम खां का निर्वाचन रद्द करते हुए उन्हें यहां का सांसद घोषित किया जाए।
जयाप्रदा के वकील अशोक पांडेय ने बताया कि याचिका में कोर्ट से गुजारिश की है कि आजम खां से यह पूछा जाए कि
मौलाना जौहर अली यूनिवर्सिटी के कुलपति होने के नाते वह जब लाभ के दूसरे पद के लिए अयोग्य हैं, तब किस कानूनी अधिकार से संसद सदस्य का पदभार संभाले हुए हैं।
इसके साथ ही याचिका में दलील दी गई है कि यह तय नियम है कि लाभ के दो पदों पर एक ही व्यक्ति नहीं रह सकता।
अत: आजम खां का निर्वाचन रद्द कर याचिकाकर्ता को रामपुर लोकसभा सीट का सांसद घोषित किया जाए।
लोकसभा चुनाव में रामपुर संसदीय सीट के मतदाताओं ने इस बार भाजपा प्रत्याशी जयाप्रदा को नकार दिया था।
चुनाव में गठबंधन से सपा प्रत्याशी मोहम्मद आजम खां पर भरोसा जताया था।
आजम ने जयाप्रदा को 110152 मतों से पराजित किया था।
जयाप्रदा को 452035 वोट मिले जबकि कांग्रेस प्रत्याशी संजय कपूर को 35654 वोट मिले थे।

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