वाराणसी: मंदिरों से 250 मीटर परिधि तक शराब-मांस की बिक्री और सेवन पर लगेगा प्रतिबंध

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वाराणसी। वाराणसी में अब सभी मंदिरों और ऐतिहासिक इमारतों की 250 मीटर की परिधि में शराब और मांसाहार के सेवन- बिक्री पर जल्द ही प्रतिबंध लगेगा।
वाराणसी नगर निगम की कार्यसमिति ने 15 जून को इस बाबत प्रस्ताव पारित कर दिया है। प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया है कि मंदिर और
अन्य धरोहरों की 250 मीटर की परिधि से शराब और मीट की दुकानों को हटाया जाए। अब यह प्रस्ताव सदन की बैठक में पास कराएगा,
जिसके बाद इसे केंद्र व यूपी सरकार को भेजा जाएगा। मंदिरों और धरोहरों को सूचीबद्ध करने का काम शुरू हो गया है।
कार्यकारिणी के उप सभापति नरसिंह दास ने बताया कि भाजपा के छह, कांग्रेस के तीन, सपा के दो और एक निर्दल पार्षद को मिलाकर कार्यकारिणी चल रही है।
15 जून को कार्यकारिणी की मासिक बैठक में पार्षद राजेश यादव ने मंदिरों और
धरोहर स्थलों की 250 मीटर की परिधि में शराब और मांसाहारी भोजन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पेश किया।
जिस पर सभी के राय मशविरे के बाद मेयर मृदुला जायसवाल की अध्यक्षता में समिति ने इस प्रस्ताव को सदन के समक्ष रखने का निर्णय लिया।
पार्षद राजेश यादव ने अपने प्रस्ताव के समर्थन में हरिद्वार और अयोध्या की तरह यहां भी मंदिरों और धरोहर स्थलों के पास शराब और मांसाहारी भोजन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की।
वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ करीब दो हजार मंदिर हैं। मालूम हो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले अप्रैल में वाराणसी, वृंदावन, अयोध्या, चित्रकूट, देवबंद, देवा शरीफ,
मिश्रिख नैमिशारण्य में सभी पूजा स्थलों पर शराब की दुकानों और मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी।
उन्होंने आबकारी विभाग के अधिकारियों को वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और
इलाहाबाद के संगम क्षेत्र में एक किलोमीटर दूरी तक शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए थे।

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