सीएम खट्टर ने राम रहीम पैरोल मामले पर कहा- किसी को पैरोल के लिए नहीं रोक सकते, हर किसी को है अधिकार

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चंडीगढ़। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम की पैरोल को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को बयान दिया।
उन्होंने कहा कि हर कैदी को एक समय के बाद पैरोल का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति पैरोल मांग सकता है। उसे पैरोल मांगने से नहीं रोका जा सकता।
खट्‌टर ने कहा, ‘कैदी पैरोल जेल अधीक्षक से मांगता है। अधीक्षक उसे जिला उपायुक्त को भेजता है। जिला उपायुक्त एसपी को भेजतेहैं। अंतिम अनुमति डिविजनल कमिश्नर द्वारा दी जाती है।
अभी इन सभी का फैसला आना बाकी है। यदि सरकार द्वारा कोई निर्णय लेने की बात आएगी तो प्रदेश हित को देखते हुए फैसला लिया जाएगा।’
दुष्कर्म और हत्या के मामले में सजायाफ्तागुरमीत राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। पिछले दिनों राम रहीम नेखेती के लिए पैरोल की अपील की थी। जेल अधीक्षक ने सिरसा जिला प्रशासन को पत्र लिखकर पूछा था कि
क्या बंदी गुरमीत सिंह को पैरोल देना उचित होगा? पत्र में बताया गया था कि राम रहीम सीबीआई कोर्ट द्वारा यौन शोषण और पत्रकार हत्या मामले में सजायाफ्ता है।
पत्रमें राम रहीम पर दो अन्य मामले लंबित होने का उल्लेख भी किया गया। हालांकि, पत्र में बताया गया था कि राम रहीम का जेल में आचरण अच्छा है।
अब जिला प्रशासन को यह आंकलन करना होगा कि राम रहीम की पैरोल के लिए अनुशंसा की जाए या नहीं।
वहीं, दूसरी तरफसिरसा के तहसीलदार ने रिपोर्ट में बताया है कि डेरे के पास कुल 250 एकड़ भूमि है। इसमें कहीं भी राम रहीम मालिक या काश्तकार नहीं है।
सारी भूमि डेरा सच्चा सौदा ट्रस्ट के ही नाम है। इसी वजह से प्रशासन की नजर में पैरोल का आधार नहीं बन रहा है।
मामले मेंडीसी अशोक कुमार गर्ग का कहना है कि रिपोर्ट तैयार की जा रही है। जल्द जेल प्रशासन को भेजीजाएगी। एसएसपी डॉ. अरुण नेहरा ने बताया कि
वे मेरिट के आधार पर ही फैसला लेंगे। प्रशासनिक सूत्रों ने बताया कि राम रहीम के बाहर आने पर सिरसा में कानून व्यवस्था कायम रखने में दिक्कत आ सकती है।
24 घंटे निगरानी रखना भी मुश्किल होगा। इसलिए पैरोल देने की सिफारिश के आसार न के बराबर हैं।
जनवरी में सीबीआई की विशेष अदालत ने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में गुरमीत राम रहीम समेत चार लोगों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
जज जगदीप सिंह की अदालत ने फैसला सुनाया था कि राम रहीम की यह सजा साध्वी यौन शोषण मामले की 20 वर्ष की सजा पूरी होने के बाद शुरू होगी। सभी दोषियों पर 50 हजार जुर्माना भी लगाया गया था।

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