बुलंदशहर: गोकशी के बाद भड़की हिंसा मामले में 44 आरोपियों पर लगेगा राजद्रोह

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बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के स्याना कोतवाली इलाके में बीते साल कथित गोकशी के बाद भड़की हिंसा के मामले में
आरोपियों पर राजद्रोह की धारा भी लगेगी। यह निर्णय योगी सरकार ने लिया है।
कार्रवाई के लिए अनुमति दे दी गई है। यहां बीते वर्ष तीन दिसंबर को चिगरावठी में
गोकशी के बाद भड़की हिंसा में इस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह व ग्रामीण सुमित की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
हिंसा मामले में जांच अधिकारी राघवेंद्र मिश्रा ने बताया कि,
मुझे प्रशासन से 44 आरोपियों के खिलाफ रोजद्रोह का केस चलाने की अनुमति मिल गई है।
स्वीकृति पत्र भी मिल गया है। जिसे कोर्ट में जमा कर दिया गया हीै।
पुलिस ने इस केस को लेकर 44 लोगों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है।
पिछले साल तीन दिसंबर को बुलंदशहर में गोकशी की सूचना पर भीड़ उग्र हो गई थी।
गोकशी की अफवाह फैलने के बाद आसपास के कई गांव से लोग चिंगरावठी चौकी पहुंच गए थे।
कुछ लोग ट्रैक्टर ट्राली में अवशेष लेकर आए थे और चौकी पर पथराव करते हुए जमकर तांडव मचाया था।
स्याना कोतवाली को आग के हवाले कर दिया गया था।
इस दौरान जब इंस्पेक्टर सुबोध कुमार भीड़ को समझाने का प्रयास कर रहे थे, तभी उनको गोली मार दी गई।
गोली लगने के बाद इंस्पेक्टर की मौत हो गई थी। वहीं भीड़ में गोली लगने से सुमित नाम के युवक की मौत हुई थी।
इस प्रकरण में दो मामले दर्ज किए गए थे। एक मामला बजरंग दल के जिला संयोजक योगेश राज ने गोकशी का केस दर्ज कराया था।
दूसरा मामला हिंसा व इंस्पेक्टर की हत्या का दर्ज किया गया था।

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