मुंबई। कन्नड़ पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या से जुड़े मानहानि केस में राहुल गांधी को मुंबई केशिवड़ी कोर्ट ने गुरुवार को 15000 रु. के मुचलके पर जमानत दे दी।
यहां के संघ कार्यकर्ता ध्रुतीमान जोशी का आरोप था कि राहुल ने गौरी लंकेश की हत्या के 24 घंटे के अंदर कहा कि जो लोग संघ और भाजपा की विचारधारा के खिलाफ आवाज उठाते हैं।
उन पर हमले किए जाते हैं। यहां तक कि उन्हें जान से मार दिया जाता है। 5 सितंबर 2017 को बेंगलुरु में बाइक से आए लोगों ने गौरी की गोलियां मारकर हत्या कर दी थी।
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जोशी ने यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी और माकपा महासचिव सीताराम येचुरी के खिलाफ भी शिकायत की थी। इसके बाद मझगांव मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राहुल और येचुरी को समन जारी किया था, जबकि सोनिया और माकपा के खिलाफ शिकायत खारिज कर दी थी।
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शिकायत में जोशी ने कहा, ”राहुल गांधी ने पत्रकार गौरीलंकेश की हत्या के 24 घंटे के अंदर बयान दिया था कि जो लोग संघ और भाजपा की विचारधारा के खिलाफ आवाज उठाते हैं। उन पर हमले किए जाते हैं और यहां तक की जान से मार दिया जाता है। इसी प्रकार सीताराम येचुरी ने कहा था कि आरएसएस की विचारधारा के लोगों ने गौरी की हत्या की। ये लोग राजनीतिक फायदे के लिए संघ को बदनाम कर रहे हैं।”
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5 सितंबर 2017 को बेंगलुरु में बाइक सवार हमलावरों ने गौरी लंकेश पर उनके घर के बाहर हमला किया था। इस दौरान गोलियां लगने से पत्रकार की मौत हो गई थी। यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर उछला था और विपक्ष ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की थी।
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संघ के खिलाफ बयानबाजी को लेकर महाराष्ट्र में राहुल गांधी के खिलाफ यह दूसरा मानहानि केस है। 2017 में संघ कार्यकर्ता राजेश कुंते ने चुनावी रैली में दिए बयान को लेकर केस दायर किया था। तब राहुल ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया था।
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बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया है। इस मामले में उन्हें 6 जुलाई को पटना कोर्ट में हाजिर होना है। राहुल ने अपने बयान में कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है। इसके अलावा मानहानि के अलग-अलग केस में उन्हें 9 और 12 जुलाई को अहमदाबाद, 24 तारीख को सूरत कोर्ट में पेश होना है।