चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने के आरोप में दिल्ली हाइकोर्ट ने BJP सांसद हंसराज हंस को भेजा नोटिस

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नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने सांसद हंसराज हंस को नोटिस जारी किया है. साथ ही चुनाव आयोग को भी 2019 लोकसभा चुनाव में नामांकन के दौरान हंसराज हंस द्वारा दी गई सभी जानकारियों के रिकॉर्ड का देने का निर्देश दिया है।

चुनावी हलफनामा में गलत जानकारी देने का आरोप लगाते हुए नॉर्थ वेस्ट दिल्ली लोकसभा चुनाव में हारे कांग्रेस प्रत्याशी राजेश लिलोठिया ने हंस राज हंस के खिलाफ हाई कोर्ट में इलेक्शन पेटिशन दायर की है।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि हंसराज हंस ने नामांकन पत्र में अपनी पत्नी की आय और उनपर 2.5 करोड़ के कर्ज की भी झूठी घोषणा की थी, इतना ही नहीं उन्होंने अपने एजुकेशन को लेकर भी झूठी घोषणा की थी।

याचिकाकर्ता ने हंसराज हंस की जीत को अमान्य करार देने की भी मांग की गई है. मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस जयंत नाथ ने हंसराज हंस को नोटिस जारी कर चुनाव आयोग से रिपोर्ट मांगी है. मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी।

बीजेपी सांसद हंसराज हंस दिल्ली की उत्तर-पश्चिम लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं. भारतीय जनता पार्टी ने 2019 लोकसभा चुनाव में उत्तर-पश्चिम दिल्ली की लोकसभा सीट से उदित राज का टिकट काटकर हंसराज हंस को मौका दिया।

दिल्ली की उत्तर-पश्चिम सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। बता दें कि हंसराज हंस जालंधर के वाल्मिकी समाज से आते हैं।

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