प्रयागराज: 20 साल पुराने सिपाही हत्या के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिली राहत

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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने 20 साल पुराने सिपाही हत्याकांड के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बड़ी राहत दी है।
कोर्ट ने सीजेएम महाराजगंज के आदेश को सही माना है। इस मामले में दाखिल रिवीजन याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई के बाद
अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिस पर मंगलवार को फैसला सुनाया गया। अब मुख्यमंत्री योगी पर हत्या का केस नहीं चलेगा।
साल 1999 में महाराजगंज में पुलिस कांस्टेबल सत्यप्रकाश यादव की हत्या हुई थी। इस मामले में एसपी नेता तलत अजीज ने योगी आदित्यनाथ और
अन्य के खिलाफ कांस्टेबल सत्य प्रकाश की हत्या का मुकदमा 10 फरवरी 1999 को कोतवाली मेंदर्ज कराया था।
उसी दिन योगी आदित्यनाथ ने भी क्रास एफआईआर लिखाई।जिसमें कहा गया कि, सपा के नेताओं ने तमंचा, ईंट, पत्थर और रिवॉल्वर से लैस होकर मारपीट और जानलेवा हमला किया।
इस मामले में पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। इसके बाद परिवाद दाखिल हुआ, जिसे सीजेएम महाराजगंज ने 13 मार्च 2018 को खारिज कर दिया। इस आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दाखिल की गई थी।
इस केस की जांच सीबीसीआईडी को सौंपी गई थी। जिसके बाद सीबीसीआईडी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सीजेएम में लगा दी थी। फाइनल रिपोर्ट को पिछले साल महाराजगंज की सीजेएम कोर्ट ने भी सही माना था।
लेकिन सीजेएम के आदेश को प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में चुनौती दी गई थी और आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दाखिल की गई थी। दोनों ही मामलों में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दाखिल पिटीशन खारिज कर दिया है।

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